Google Image | प्रतीकात्मक फोटो
जिला न्यायालय ने नोएडा में 5 साल पहले हुए 10वीं की छात्रा से रेप के मामले में दोषी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 25 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है। आर्थिक दंड की राशि जमा नहीं करने पर दोषी को 3 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मूल रूप से बिहार का रहने वाला एक परिवार नोएडा के सेक्टर-49 थाना क्षेत्र में रहता है। वर्ष 2015 में इस परिवार की 10वीं की एक छात्रा को पश्चिम बंगाल का रहने वाला एक युवक बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। जिसमें छात्रा के पिता ने पश्चिम बंगाल के रहने वाले शादाब उर्फ मुमताज आलम के खिलाफ सेक्टर-49 थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए पीड़िता को सकुशल बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने पीड़िता के कोर्ट में बयान दर्ज करवाए तो रेप की बात सामने आई। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में रेप की धारा बढ़ाई थी। इसके बाद इस केस में अदालत में ट्रायल शुरू हुआ। जिसके बाद न्यायालय ने गवाह और साक्ष्यों के आधार पर शादाब को दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोषी को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 25 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है।