कोरोना: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में संक्रमित कर्मचारी को 28 दिन छुट्टी और वेतन देना होगा

कोरोना: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में संक्रमित कर्मचारी को 28 दिन छुट्टी और वेतन देना होगा

कोरोना: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में संक्रमित कर्मचारी को 28 दिन छुट्टी और वेतन देना होगा

Tricity Today | प्रतीकात्मक फोटो

अगर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कोई कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित होता है तो उसकी कंपनी को 28 दिनों की छुट्टी और वेतन, दोनों देने होंगे। यह आदेश गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी बीएन सिंह ने जारी किया है। साथ ही आदेश दिया गया है अगर कम्पनी ने अवहेलना की तो सीधे एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी।

गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस से प्रभावित मजदूरों और कर्मचारियों के वेतन और अवकाश के अधिकारों के संरक्षण के लिए यह आदेश जारी किया है। गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने शनिवार की रात एक आदेश जारी किया है। डीएम ने नियोक्ताओं को कोरोना वायरस से प्रभावित श्रमिकों को अलग रखकर उपचार (आइसोलेशन) के दौरान 28 दिन का वेतन देने का आदेश दिया है। इस दौरान उन्हें वेतन सहित अवकाश पर माना जाएगा।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी आदेश में प्रशासन ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए देशभर में बंद के आदेश से प्रभावित दुकानों, प्रतिष्ठानों और कारखानों को अपने श्रमिकों-कर्मचारियों को इस अवधि की वेतन सहित छुट्टी देनी होगी। इसका उल्लंघन करने वालों को उपरोक्त अधिनिमय के तहत जेल और जुर्माना हो सकता है।

यह आदेश ऐसे समय में दिया गया है, जब इन इलाकों से हजारों की संख्या में प्रवासी श्रमिकों के पलायन की खबरें आ रही हैं। गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी बीएन सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस महामारी को आपदा घोषित कर रखा है और आवाजाही पर रोक लगा दी है, ताकि इस वायरस के संक्रमण की रोकथाम की जा सके। सिंह ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रदत्त अधिकारों के तहत यह आदेश दिया है और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

डीएम के आदेश के अनुसार प्रशासन के इस आदेश का उल्लंघन करने वालों को इस अधिनियम की धारा 51 के तहत दंडित किया जाएगा। इसमें 1 साल की सजा और अर्थदंड या दोनों का प्रावधान है। प्रशासन ने कहा है कि लोग इस बारे में उसके समेकित नियंत्रण कक्ष में अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, जिसका नंबर -0120 2544700 है। 

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार गौतमबुद्ध नगर में कोरोना वायरस के 26 मामलों की पुष्टि हुई है। नोएडा प्रशासन ने शनिवार को एक और आदेश जारी कर इलाके के मकान मालिकों को श्रमिकों से किराए की वसूली में एक माह की मोहलत देने को कहा है।

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