BIG NEWS: गौतमबुद्ध नगर में धारा 144 फिर 31 जुलाई तक बढ़ी, इस बार ये नए नियम लागू

BIG NEWS: गौतमबुद्ध नगर में धारा 144 फिर 31 जुलाई तक बढ़ी, इस बार ये नए नियम लागू

BIG NEWS: गौतमबुद्ध नगर में धारा 144 फिर 31 जुलाई तक बढ़ी, इस बार ये नए नियम लागू

Tricity Today | गौतमबुद्ध नगर में धारा 144 फिर 31 जुलाई तक बढ़ी

गौतम बुध नगर में सीआरपीसी की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा एक बार फिर बढ़ा दी गई है। अब जिले में 31 जुलाई तक धारा-144 लागू रहेगी। यह व्यवस्था अनलॉक टू को लागू करने के लिए की गई है। बुधवार को अपर पुलिस उपायुक्त (कानून-व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने निषेधाज्ञा जारी की है।

एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर आशुतोष द्विवेदी ने कहा, स्थिति की गम्भीरता एवं तात्कालिकता को देखते हुए और समयाभाव के कारण किसी अन्य पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पाना सम्भव नहीं है। यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

अपर पुलिस उपायुक्त आशुतोष द्विवेदी (कानून एवं व्यवस्था) गौतमबुद्ध नगर ने बताया कि बुधवार को को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेश जारी किये गए हैं।

1. कन्टेनमेन्ट जोन में केवल चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर अच्छा किसी भी व्यक्ति का अन्दर तथा बाहर की ओर आवागमन प्रतिबन्धित रहेगा।

2. समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान इत्यादि 31 जुलाई, 2020 तक बन्द रहेंगे।

3. समस्त सिनेमा हॉल, जिम, तरण-ताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, असेंबली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थान अग्रिम आदेशों तक नहीं खोले जाएंगे।

4. समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम अन्य सामूहिक गतिविधियां प्रतिबन्धित रहेगी।

5. दिनांक 10-07-2020 तक रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा। (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर)

6. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रूग्णता अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चें, घरों के अन्दर ही रहेंगे, सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना जरूरी हो।

7. सार्वजनिक स्थान पर कोई भी व्यक्ति बिना मॉस्क, फेस कवर के नहीं निकलेगा। सार्वजनिक स्थान पर थूकना मना वर्जित होगा।

8. यह आदेश 31 जुलाई, 2020 तक (यदि इसके पूर्व कोई अन्य आदेश न निर्गत हो तो) प्रभावी रहेगा।

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