दिल्ली के पत्रकार ने राम मंदिर भूमि पूजन को रोकने के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दी

दिल्ली के पत्रकार ने राम मंदिर भूमि पूजन को रोकने के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दी

दिल्ली के पत्रकार ने राम मंदिर भूमि पूजन को रोकने के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दी

Google Image | राम मंदिर

अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन होने की तारीख घोषित हो गई है। लेकिन इससे पहले दिल्ली के पत्रकार साकेत गोखले भूमि पूजन पर रोक लगाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। 

साकेत गोखले ने लेटर पिटीशन में लिखा है कि भूमि पूजन कोविड-19 के अनलॉक-2 की गाइडलाइन का उल्लंघन है। भूमि पूजन में 300 लोग इकट्ठा होंगे। जो कि कोविड के नियमों के खिलाफ होगा। इस कार्यक्रम होने से कोरोना के संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ेगा।यूपी सरकार केंद्र की गाइडलाइन में छूट नहीं दे सकती है।

साकेत गोखले ने यह लेटर पिटीशन इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजा है। हालांकि इस मामले में अभी कोई सुनवाई को लेकर बातें सामने नही आई है। लेकिन साकेत गोखले ने यह मामला विपक्ष के लिए अब छोड़ दिया है। विपक्षों का कहना है कि जब बकरीद पर लोग एकत्रित नही हो सकते तो राम मंदिर पर सरकार कैसे इजाजत दे सकती है। यह अनलॉक-2 की गाइडलाइन का उल्लंघन है।

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