Tricity Today | Suhas LY IAS
गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने लोगों के लिए विस्तृत गाइडलाइंस जारी की हैं। जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा की इंडस्ट्री, कमर्शियल कंपलेक्स, बाजार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे की औद्योगिक इकाइयों और आम आदमी के लिए हैं। बताया गया है कि किसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। पूरी जानकारी दी गई है।
इस गाइडलाइन में औद्योगिक इकाइयों को शुरू करने के लिए अनुमति, इकाइयों में कर्मचारियों और श्रमिकों के काम करने की प्रक्रिया, निजी कार्यालयों को खोलने की प्रक्रिया, सरकारी कार्यालयों में कामकाज, जिलों के बीच की सीमाओं को बंद करने, कंटेंनमेंट जोन में नियंत्रण की प्रक्रिया, आवश्यक सेवाओं पर गाइडलाइन निर्धारित की गई हैं।
इसके अलावा घरों और हाउसिंग सोसायटीज में घरेलू सहायकों के प्रवेश, सेक्टरों और सोसायटीज से निवासियों के बाहर निकलने, पालतू जानवरों, लोगों के आवागमन, एलिवेटर और लिफ्ट के इस्तेमाल, कार साफ करने वाले, धोबी और ड्राइवरों के प्रवेश, कॉमन फैसेलिटीज के इस्तेमाल, जरूरी सेवाओं की डिलीवरी, आगंतुकों के प्रवेश और ई-कॉमर्स के जरिए डोर स्टेप डिलीवरी पर दिशा निर्देश शामिल हैं।