डीएम ने सरकारी अफसरों और कर्मचारियों पर लगाई बड़ी पाबंदी, आदेश जारी किया

डीएम ने सरकारी अफसरों और कर्मचारियों पर लगाई बड़ी पाबंदी, आदेश जारी किया

डीएम ने सरकारी अफसरों और कर्मचारियों पर लगाई बड़ी पाबंदी, आदेश जारी किया

Tricity Today | Suhas LY IAS

गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने मंगलवार को बड़ा आदेश जारी किया है। डीएम ने जिले के तमाम सरकारी महकमों में कार्यरत अफसरों और कर्मचारियों पर पाबंदी लगा दी है। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी डीएम से अनुमति लिए बिना जिला मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। ऐसा करने वाले अफसर या कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने आदेश महामारी एवं आपदा अधिनियम के तहत जारी किया है।

डीएम सुहास एलवाई ने कहा, "यह देखने में आ रहा है कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अवकाश लेकर जिले से बाहर चले जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर जब लोगों से संपर्क किया जाता है तो जानकारी देते हैं कि वह जिले से बाहर हैं। इस वक्त ड्यूटी पर वापस नहीं लौट सकते हैं। यह स्थिति बेहद निराशाजनक और आपत्ति वाली है।" डीएम ने कहा, "इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में महामारी अधिनियम लागू है। कोविड-19 के कारण फैल रहे संक्रमण को महामारी और आपदा घोषित कर दिया गया है। ऐसे में सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को अवकाश नहीं दिया जा रहा है। अत्यावश्यकता और अपरिहार्य परिस्थिति में ही सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अवकाश ले सकते हैं। लेकिन अवकाश लेने के बाद भी जिला मुख्यालय नहीं छोड़ सकते हैं।"

डीएम सुहास एलवाई ने कहा, "मुझे जानकारी मिल रही है कि अवकाश लेकर अफसर और कर्मचारी जिले से बाहर चले जाते हैं। ऐसा करना गलत माना जाएगा। ऐसे अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ महामारी अधिनियम और आपदा अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।" डीएम ने कहा कि अगर किसी सरकारी मुलाजिम को अपरिहार्य परिस्थिति में जिला मुख्यालय छोड़कर कहीं बाहर जाना है तो उसे उनसे अनुमति लेनी होगी।

आपको बता दें कि जून महीने के दौरान गौतम बुध नगर में बहुत तेजी से कोरोना वायरस का संक्रमण फैला है। अब जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या करीब 2,300 तक पहुंच चुकी है। ऐसे में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लिए आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। इससे पार पाने के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है। जिसके सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। सोमवार को 211 मरीज स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए हैं।

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