BIG BREAKING: वायु सेना भूमि घोटाले के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

BIG BREAKING: वायु सेना भूमि घोटाले के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

BIG BREAKING: वायु सेना भूमि घोटाले के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Tricity Today | आरोपी कमल खनचंदानी

नोएडा के वायुसेना भूमि घोटाले में आरोपी की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को गौतम बुद्ध नगर जिला न्यायालय ने सुनवाई की। इस मामले को बेहद संवेदनशील मानते हुए जिला न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने शुक्रवार को मुख्य अभियुक्त कमल खंड चंदानी की जमानत अर्जी पर सुनवाई की थी। अभी बाकी अभियुक्तों की जमानत अर्जी पर सोमवार को सुनवाई होने की संभावना है।

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता रविंद्र सिंह भाटी ने बताया कि ग्रेटर नोएडा पुलिस ने वायु सेना भूमि घोटाले में शामिल रहे धोखाधड़ी और जालसाजी करने के आरोपी कमल खान चंदानी को बीटा टू कोतवाली पुलिस ने 8 जून को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ थाने में दो मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के सामने पेश किया था। न्यायालय ने गैर जमानती अपराध होने के कारण उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।

एडवोकेट परमेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि दिल्ली में सिविल लाइंस अंडर हिल रोड का रहने वाला कमल खनचंदानी पुत्र अर्जुन खनचंदानी वायुसेना भूमि घोटाले में वांछित चल रहा था। कमल के खिलाफ बीटा दो थाने में धोखाधड़ी, जालसाजी, रुपए हड़पने और मारपीट करने के दो मुकदमे दर्ज थे। इनमें से एक मुकदमा करीब एक साल पहले दर्ज करवाया गया था। जबकि, दूसरा मुकदमा इसी साल जनवरी में दर्ज करवाया गया था। पुलिस कमल को तलाश कर रही थी। बीटा टू पुलिस ने सोमवार को वांछित आरोपी कमल को गिरफ्तार कर लिया था।

कमल ने नोएडा में वायु सेना की भूमि के जाली दस्तावेज तैयार किए थे। उन दस्तावेजों के आधार पर कई लोगों से करोड़ों रुपए लेकर फार्म हाउस बनाकर बेचे थे। जब वायु सेना भूमि घोटाले का खुलासा हुआ तो ठगी के शिकार लोगों को इस बात का एहसास हुआ। उन लोगों ने पुलिस से शिकायत की और मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। 

पुलिस की जांच में यह बात सही साबित हुई कि कमल खनचंदानी ने वायुसेना की जमीन को अपनी बताने के लिए जाली दस्तावेज तैयार किए। जाली दस्तावेजों को असली बताकर लोगों को जमीन बेच डाली। इसकी एवज में करोड़ों रुपए हड़प लिए। जब लोगों ने कमल से धोखाधड़ी के बारे में पूछा तो उसने जान से मारने की धमकी दी। कमल को गिरफ्तार कर लिया गया था।

जेल में बंद कमल खनचंदानी की ओर से गौतम बुध नगर जिला न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। जिस पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन प्रताप सिंह ने शुक्रवार को सुनवाई की। अभियोजन पक्ष और पुलिस की ओर से रखे गए साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने माना कि यह बेहद संवेदनशील मामला है। अभियुक्त ने वायुसेना की जमीन को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बेचा है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कमल खनचंदानी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। एडवोकेट परमेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि बाकी अभियुक्तों की जमानत अर्जी पर सोमवार को सुनवाई की जाएगी।

क्या है पूरा मामला
नोएडा के नंगला नंगली, नंगली शाहपुर और नंगला बहरामपुर गांव में वर्ष 1951 में भारत सरकार ने वायु सेना को करीब 500 हेक्टेयर जमीन बोम्बिंग रेंज बनाने के लिए दी थी। उस वक्त यह इलाका बुलंदशहर जिले में पढ़ता था। भूमि का अधिग्रहण बुलंदशहर के तत्कालीन कलेक्टर ने किया था। 1977 में यमुना नदी में आई भयानक बाढ़ के कारण वायु सेना बोम्बिंग रेंज को छोड़कर चली गई। ठीक उसी समय नोएडा विकास प्राधिकरण की स्थापना हो गई। जिसके कारण यमुना खादर क्षेत्र के इन गांवों में यकायक जमीन की कीमतें आसमान छूने लगीं।

भू माफिया ने पांव पसार लिए
जमीन की कीमतें बढ़ते ही भू माफिया ने षड्यंत्र रचकर वायु सेना की जमीन के दस्तावेज राजस्व विभाग में खुर्द बुर्द कर दिए। बड़ी संख्या में लोगों को फार्म हाउस बनाकर बेच डाले। भू माफिया ने अपने नाम के जाली दस्तावेज तैयार किए और राजस्व अभिलेखों से वायु सेना का नाम हटा दिया गया। 

वर्ष 2016 में हुआ घोटाले का खुलासा
वर्ष 2016 में इस भूमि घोटाले का खुलासा हुआ। जिसके बाद भू माफियाओं में भगदड़ मची। मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा। जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमीन को वायुसेना की बताया और गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन को तत्काल खाली करने का आदेश दिया। इसके बाद वायु सेना की जमीन पर बने सैकड़ों फार्म हाउस जिला प्रशासन और वायु सेना ने गिराए। जमीन पर वायु सेना ने कब्जा ले लिया।

भू माफिया पर दर्ज करवाए गए मुकदमे
जिन लोगों के फार्म हाउस गिराए गए, उन लोगों ने भू माफियाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। अदालत के आदेशों पर और धोखाधड़ी के शिकार हुए लोगों की शिकायतों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसी कड़ी में सोमवार को कमल खनचंदानी की गिरफ्तारी की गई है।

Copyright © 2023 - 2024 Tricity. All Rights Reserved.