Unlock 4.0 Guidelines: कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से विश्वव्यापी महामारी को रोकने के लिए देशभर में लॉकडाउन लागू किया गया था। जिसे अब खत्म करने के लिए चरणबद्ध तरीके से अनलॉक चल रहा है। 1 सितंबर से अनलॉक 4 की शुरुआत होगी। जिसके लिए शनिवार की देर शाम केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। अनलॉक 4 के तहत देश भर में मेट्रो का संचालन शुरू हो जाएगा। हालांकि, शिक्षण संस्थानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने का आदेश दिया गया है। जानिए अनलॉक 4 में 1 सितंबर से क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा।
ओपन एयर थिएटर को छोड़कर सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और थिएटर 30 सितम्बर तक बंद रहेंगे।
अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, गृह मंत्रालय द्वारा मंजूर यात्रा को छोड़कर, स्थगित रहेगी।
निरूद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित स्कूलों में नौवीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को अभिभावक की लिखित सहमति से जाने की अनुमति दी जा सकती है।
राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 50 प्रतिशत तक शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली-काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है।
गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक-4 के लिए जारी किए गए दिशानिर्देश के अनुसार, 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी।
स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे।
मेट्रो रेल को सात सितंबर से चरणबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।