राजनगर एक्सटेंशन में अवैध मकान व दुकानें गिराईं, लोगों ने विरोध किया तो पुलिस ने दौड़ाया

राजनगर एक्सटेंशन में अवैध मकान व दुकानें गिराईं, लोगों ने विरोध किया तो पुलिस ने दौड़ाया

राजनगर एक्सटेंशन में अवैध मकान व दुकानें गिराईं, लोगों ने विरोध किया तो पुलिस ने दौड़ाया

Google Image | राजनगर एक्सटेंशन में अवैध मकान व दुकानें गिराईं

कोरोना महामारी के समय गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। जीडीए ने सोमवार को राजगनर एक्सटेंशन क्षेत्र में अवैध निर्माण को गिरा दिया। टीम ने 9 मकानों और 6 दुकानों को गिरा दिया। लोगों ने विरोध किया लेकिन पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया।

जीडीए के प्रवर्तन जोन-1 की टीम ने राजनगर एक्सटेंशन इलाके के मोरटा में बनी निर्माणाधीन अवैध कॉलोनी को ढहा दिया। गांव अटौर व नूरनगर में अवैध रूप से निर्मित दुकानों व भवनों को ध्वस्त किया गया। जीडीए की टीम ने जेसीबी चलाकर अवैध रूप से बनाए गए 9 मकानों और 6 दुकानों को ध्वस्त किया। सोमवार को जीडीए उपाध्यक्ष कंचन वर्मा के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। जीडीए प्रवर्तन जोन-1 के सहायक अभियंता प्रशांत गौतम ने अवर अभियंता गिरिजा शंकर मल समेत अन्य अवर अभियंता और जीडीए पुलिस, सिहानीगेट थाना पुलिस और मुरादनगर थाने की पुलिस की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

जीडीए प्रवर्तन जोन-1 के सहायक अभियंता प्रशांत गौतम ने बताया कि राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में गांव मोरटा के खसरा नंबर-926 और 929 पर बिजेंद्र चौधरी और विनोद सोनी ने बगैर नक्शा पास कराए अवैध रूप से प्लाटिंग की जा रही थी। खसरा नंबर-394 गांव अटौर भोवापुर रोड पर रविंद्र कुमार ने अवैध रूप से मकान और खसरा नंबर-226 व 227 गांव नूरनगर पर मुकेश पंडित द्वारा अवैध रूप से बनाए गए 9 मकानों और 6 दुकानों को जेसीबी मशीन चलाकर ध्वस्त किया गया। इस कार्रवाई के दौरान लोगों ने विरोध किया। मगर पुलिस फोर्स ने उन्हें लाठी फटकार कर वहां से खदेड़ दिया।

इससे पूर्व खसरा नंबर-394 गांव अटौर भोवापुर रोड पर रविंद्र कुमार द्वारा किए जा रे अवैध निर्माण को सील किया गया था। लेकिन रविंद्र कुमार ने सील तोड़कर फिर से निर्माण शुरू कर दिया। इसके खिलाफ सिहानी गेट थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। जीडीए प्रवर्तन जोन-1 के प्रभारी संजय कुमार ने कहा कि जीडीए सीमा क्षेत्र में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों के खिलाफ जीडीए उपाध्यक्ष के आदेश के तहत कार्रवाई की गई है। इन अवैध कॉलोनी में कोई भी व्यक्ति प्लॉट एवं मकान न खरीदें। बगैर नक्शा पास कराए ही इन्हें बेचने का अधिकार प्राप्त नहीं हैं। 

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