Tricity Today | Greater Noida Jail
कोरोना वायरस से बचाव और रोकथाम के लिए पुलिस-प्रशासन और सरकार हर स्तर पर कदम उठा रहे हैं। अब इसी सिलसिले में ग्रेटर नोएडा जिला जेल में बंद कैदियों और विचाराधीन बंदियों से मुलाकात पर भी पाबंदी लगा दी गई है।
जेल सुपरिटेंडेंट विपिन कुमार मिश्रा की ओर से जारी किए गए आदेश में बताया गया है कि 30 मार्च 2020 तक कैदियों और विचाराधीन बंदियों से उनके परिजन मुलाकात नहीं कर पाएंगे। विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि 15 दिनों के दौरान जेल में आए बंदियों से कुछ विशेष परिस्थितियों के तहत उनके परिजनों को मुलाकात करने की इजाजत दी जाएगी। पहले से जेल में निरुद्ध बंदियों से उनके परिजनों को मुलाकात करने की इजाजत नहीं मिलेगी। इस संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार सुधार विभाग ने भी आदेश जारी किया है। इन आदेशों के अनुपालन में यह निर्णय लिया गया है।
जेल सुपरिटेंडेंट विपिन कुमार मिश्रा ने कहा कि पिछले 15 दिनों के दौरान जेल में आने वाले बंदियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि कोरोनावायरस के किसी भी खतरे से बचा जा सके। अब के बाद अपरिहार्य परिस्थितियों में ही किसी बंदी के परिजनों से मुलाकात करवाई जाएगी और उसके लिए भी कुछ खास एहतियात व प्रोटोकॉल तय किए गए हैं। विपिन कुमार मिश्रा ने कहा कि मैं जेल में निरुद्ध बंदियों के परिजनों से अपील करता हूं कि वह अपनी और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन आदेशों का अनुपालन करें।