लॉकडाउन 4.0 इन गाइडलाइंस के साथ 31 मई तक लागू

लॉकडाउन 4.0 इन गाइडलाइंस के साथ 31 मई तक लागू

लॉकडाउन 4.0 इन गाइडलाइंस के साथ 31 मई तक लागू

Tricity Today | Lockdown 4.0

भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की घोषण में सोमवार से लाॅकडाउन 4.0 लागू हो रहा है। भारत के गृह मंत्रायल की तरफ से कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है। 

  • पूरे देश में 31 मई तक स्कूलों, कॉलेजों, शैक्षिक और प्रशिक्षण या कोचिंग संस्थानों के संचालन पर रोक रहेगी। हालांकि सरकार ने ऑनलाइन पढ़ाई को मंजूरी दी है।
  • शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति की बाहर आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध है।
  • कंटेनमेंट जोन के अंदर सख्त नियमों के साथ नियंत्रण जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन में मेडिकल इमरजेंसी सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं और आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति के अलावा किसी भी व्यक्ति की आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी। 
  • लॉकडाउन के दौरान घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद रहेंगी।
  • कंटेनमेंट जोन के बाहर चारों ओर बफर जोन रहेगा। यहां कोविड 19 के नए मामले सामने आने की आशंका अधिक रहती है। यहां अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा गया है।
  • होटल, रेस्त्रां और अन्य हॉस्पिटैलिटी सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी। इनमें स्वास्थ्यकर्मियों, पुलिस, सरकारी अफसरों, दूसरे शहरों में फंसे यात्रियों और क्वारंटाइन सेंटर के लिए ली गई इमारतों के लिए खुलने की छूट होगी।
  • रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्ट बस डिपो में कैंटीन खोलने की छूट रहेगी।
  • रेस्त्रां में होम डिलीवरी के लिए रसोईघर में खाना बनाने की छूट रहेगी।
  • सभी सिनेमाहॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे।
  • स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम को खोलने की छूट रहेगी। इनमें दर्शकों के जाने पर पाबंदी रहेगी।
  • देश में 31 मई तक सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, इंटरटेनमेंट, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व अन्य ऐसे किसी भी समारोह पर पाबंदी रहेगी।
  • सभी धार्मिक और प्रार्थना करने वाले स्थान सार्वजनिक रूप से लोगों के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक रूप से एकत्रित होने पर भी पाबंदी रहेगी।
  • अंतिम संस्कार के दौरान 20 से अधिक लोग एकत्र नहीं हो पाएंगे।
  • 65 साल से अधिक आयु के लोगों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम आयु के बच्चों का घर पर रहने की सलाह है। अगर आवश्यक काम या स्वास्थ्य संबंधी की कुछ काम हो तो बाहर जाने की छूट।
  • मेडिकल प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, नर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ, सफाईकमिर्यों, एंबुलेंस को अंतरराज्यीय और राज्य के अंदर आवाजाही की अनुमति जारी रहेगी।
  • मालवाहक वाहनों, ट्रकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की अनुमति रहेगी।
  • कोई भी राज्य मालवाहक वाहनों या ट्रकों को अंतरराज्यीय आवाजाही से नहीं रोक सकते हैं।
  • शादी समारोह में 50 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर पाबंदी रहेगी।
  • सार्वजनिक स्थलों पर शराब का सेवन, गुटका, तंबाकू उत्पाद खाने पर पाबंदी रहेगी।
  • रेड और ऑरेंज जोन के अंदर जिला प्रशासनध्स्थानीय शहरी निकायों द्वारा स्थानीय स्तर पर तकनीकी जानकारी के साथ और स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए रोकथाम और बफर जोन की पहचान की जाएगी। 
  • लॉकडाउन के दौरान देश में कोविड 19 के लिए जारी किए गए दिशानिर्देश लागू रहेंगे। इनके तहत फेस मास्क जरूरी रहेगा. सार्वजनिक स्थल पर थूकना प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थलों और ट्रांसपोर्ट के लिए सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य रहेगी।

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