4 साल के बच्चे की गला रेतकर हत्या करने वाली सास बहू को फांसी की सजा

4 साल के बच्चे की गला रेतकर हत्या करने वाली सास बहू को फांसी की सजा

4 साल के बच्चे की गला रेतकर हत्या करने वाली सास बहू को फांसी की सजा

Google Image | सास बहू को फांसी की सजा

बिहार के गोपालगंज के विजयीपुर थाना के छितौना गांव के विनोद साह का चार साल का बेटा देव कुमार 5 सितंबर 2017 को दिन के करीब दो बजे अपने घर के दरवाजे के समीप खेल रहा था। इसी बीच छितौना गांव की ही एक महिला, मासूम के पास पहुंची तथा उसे आइसक्रीम देने के बहाने उसके दरवाजे से बुलाकर साथ लेकर चली गई। काफी देर तक जब मासूम घर लौटकर नही आया तो परिवार के सदस्यों ने उसकी खोजबीन शुरू की। घंटों तलाश के बाद भी देव कुमार का कहीं भी सुराग नहीं मिला था।

घटना के अगले दिन मासूम बच्चे का शव विनोद साह के घर के पिछले हिस्से में बरामद किया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मासूम के शव के पास से ही खून लगा एक चाकू भी बरामद किया जिससे बच्चे की गला रेतकर हत्या की गई थी।

इस घटना को लेकर विनोद साह के बयान पर विजयीपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। जिसमें इसी गांव के सरजू साह की पत्नी दुर्गावती देवी और उनकी बहू सनकेशा देवी को नामजद आरोपित बनाया गया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस आपराधिक मामले में आरोप पत्र आने के बाद सत्र न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई। 

सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लवकुश कुमार के न्यायालय ने दोनों आरोपी महिलाओं को घटना के लिए दोषी करार देते हुए दुर्गावती देवी और सनकेशा देवी को फांसी की सजा सुनाई।
 

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