ग्रेनो वेस्ट के मस्कट होम्स बिल्डर पर 5 लाख रुपये का जुर्माना, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का आरोप

ग्रेनो वेस्ट के मस्कट होम्स बिल्डर पर 5 लाख रुपये का जुर्माना, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का आरोप

ग्रेनो वेस्ट के मस्कट होम्स बिल्डर पर 5 लाख रुपये का जुर्माना, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का आरोप

Tricity Today | Greater Noida West

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मस्कट होम्स प्राइवेट लिमिटेड बिल्डर पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई की है। बिल्डर पर प्रदूषण फैलाने के मामले में ₹5 लाख का भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है। फ्लैट खरीदारों की संस्था नेफोवा के सदस्य मनीष कुमार के ट्विटर पर की गई शिकायत पर यह कार्यवाही की गई है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ग्रेटर नोएडा रीजनल ऑफिसर ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर-16 स्थित मस्कट होम्स प्राइवेट लिमिटेड के मनोरथ प्रोजेक्ट पर एनजीटी के नियमों की अवहेलना करते हुए पाए जाने पर 5 लाख का जुर्माना लगाया है। मनीष ने बताया कि परियोजना में बेसमेंट की खुदाई से जनित मिट्टी को परियोजना परिसर के बाहर रोड साइड में खुले में भंडारित किया जा रहा था। मिट्टी को ढकने के लिए डस्टस्क्रीन का कोई इंतजाम नहीं था।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ग्रेटर नोएडा में रीजनल ऑफिसर डॉ अर्चना द्विवेदी ने ग्रेटर नोएडा के सिटी मजिस्ट्रेट को पत्र भेजकर जुर्माना आरोपित करने की सिफारिश की है। डॉ अर्चना द्विवेदी का कहना है कि बिल्डर के कृत्य से पर्यावरण को अपूरणीय क्षति हुई है। जिसका प्रशमन करने के लिए ₹5 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा।

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