BIG BREAKING: एनसीआर ऑटो के परमिट छह महीने के लिए बढ़ाए गए, 50 हजार से ज्यादा लोगों को मिला फायदा

BIG BREAKING: एनसीआर ऑटो के परमिट छह महीने के लिए बढ़ाए गए, 50 हजार से ज्यादा लोगों को मिला फायदा

BIG BREAKING: एनसीआर ऑटो के परमिट छह महीने के लिए बढ़ाए गए, 50 हजार से ज्यादा लोगों को मिला फायदा

Tricity Today | प्रतीकात्मक फोटो

एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने करीब 50 हजार परिवारों को बड़ी राहत दी है। एनसीआर में एक शहर से दूसरे शहर यात्रियों को लेकर आवागमन करने वाले ऑटो का परमिट 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। यह फैसला मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का कहना है कि कैरिज कॉन्ट्रैक्ट को राज्यों के बीच नवीनीकृत करने के लिए अभी बैठक का आयोजन करना संभव नहीं है। ऐसे में सभी ऑटो के परमिट अगले 6 महीने के लिए वैध माने जाएंगे।

दिल्ली समेत एनसीआर में शामिल राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के परिवहन सचिवों की एक कमेटी एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में काम करती है। इस समिति का काम एनसीआर रीजन में यातायात के को सुगम बनाना है। जिसके तहत एनसीआर परमिट जारी किया जाता है। इस परमिट को हासिल करने वाले ऑटो रिक्शा बिना रोक-टोक इन राज्यों के एनसीआर वाले हिस्सों में आवागमन कर सकते हैं। ऐसे करीब 50,000 ऑटो रिक्शा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हैं।

इस समिति की बैठक का आयोजन मार्च में किया जाना था। लेकिन कोरोनावायरस के कारण समिति की बैठक नहीं हो पाई। जिसके चलते एनसीआर परमिट को आगे बढ़ाने का फैसला भी नहीं हो पाया है। परिवहन सचिवों की समिति की अध्यक्ष अरेहाना अग्रवाल ने आदेश जारी किया है की मौजूदा परिस्थितियों में समिति की बैठक का आयोजन करना संभव नहीं हो पाएगा। इस वक्त कोविड-19 महामारी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है। लिहाजा, सभी ऑटो के एनसीआर परमिट अगले 6 महीने के लिए विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। अब यह सारे परमिट 20 अक्टूबर तक विधि मान्य रहेंगे।

एनसीआर आटो परमिट की अवधि छह माह बढ़ाने से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद और दिल्ली में करीब 50 हजार ऑटों चालकों ने राहत की सांस ली है। नए आदेश के अब एनसीआर परमिट वाले आटो का दिल्ली-एनसीआर में परिचालन बदस्तूर जारी रहेगा। इन सभी ऑटो के परमिट की विधि मान्यता 21 अप्रैल तक थी लेकिन एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की ओर से लॉकडाउन लागू होने के बाद अगले दिन ही 23 मार्च को यह आदेश जारी कर दिया गया था।

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