नोएडा प्राधिकरण ने थानों और फायर स्टेशन को फ्री जमीन दी, पढ़िए शहर के लोगों के लिए बोर्ड के 20 बड़े फैसले

नोएडा प्राधिकरण ने थानों और फायर स्टेशन को फ्री जमीन दी, पढ़िए शहर के लोगों के लिए बोर्ड के 20 बड़े फैसले

नोएडा प्राधिकरण ने थानों और फायर स्टेशन को फ्री जमीन दी, पढ़िए शहर के लोगों के लिए बोर्ड के 20 बड़े फैसले

Tricity Today |

नोएडा प्राधिकरण की 200वीं बोर्ड बैठक गुरुवार को सेक्टर-6 प्राधिकरण कार्यालय में हुई। इस बैठक में करीब 35 एजेंडे बोर्ड के सामने रखे गए। सबसे पहले ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण, यमुना प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन और कई दूसरे निगमों पर कर्ज की समीक्षा की गई। इस ऋण पर साधारण ब्याज लगाकार धनराशि वसूलने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा रि-शिड्यूलमेंट स्कीम, टाइम एक्टेंशन, परिसंपत्तियों में व्यवसायिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कुछ समय के लिए एक निश्चित मानेदय पर रखने, कई अहम मुद्दों को अनुमोदित किया गया है। बैठक की अध्यक्षता अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त अलोक टंडन ने की। इस मौके पर प्राधिकरण मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण और यमुना विकास प्राधिकरण के सीईओ अरुण वीर सिंह ऑनलाइन मौजूद रहे।

भू-प्रयोग बदलने पर बरती गई सख्ती : प्राधिकरण की परिसंपत्तियों का भू-प्रयोग बदलने के जिन प्रकरणों में आवंटी को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। प्रथम बार उपयोग परिवर्तन हेतू नोटिस लेते समय सेक्टर दर का एक प्रतिशत शुल्क लिया जाए यदि दोबारा आवंटी द्वारा उपयोग परिवर्तन किया जाता है तो आवंटन निरस्त किया जाएगा।

दो आवासीय भूखंडों के मालिक हो जाएं खुश : आवासीय श्रेण के आप-पास के भूखंड खाली है या मालिक उसको बेचना चाहता है तो आवेदक दो भूखंडों को मिलाकर एक साथ बड़े भूखंड पर निर्माण कर सकता है। उसका नक्शा पास करके निर्माण की अनुमति दी जाएगी। इनको एक ही भूखंड मानकर विक्रय की अनुमति भी मिलेगी। जिस भूखंड की लीज डीड पहले हुई होगी उसी के अनुसार भवन निर्माण के लिए टाइम एक्सटेंशन भी दिया जाएगा।

रिटायर अफसर और कर्मचारी दोबारा काम पर रखे जा सकेंगे : प्राधिकरण से हर साल बड़ी संख्या में अफसर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसकी वजह से कामकाज पर असर पड़ रहा है। लगभग 50 प्रतिशत पद रिक्त चल रहे है। ऐसे में सेवानविृत्त कर्मियों को छह-छह लिए अधिकतम आयू सीमा 62 साल का प्रस्ताव पास किया गया।

साधारण ब्याज से वसूल किया जाएगा बकाया : सरकारी संस्थानों पर 31 अक्टूबर 2020 तक कुल 6948.18 करोड़ रुपए बकाया है। इसमे ग्रेटरनोएडा प्राधिकरण पर 4588.60, यमुना एक्सप्रेस-वे पर 1857.59 करोड़, उप्र पावर कारपोरेशन पर 357.10 करोड़, उप्र औद्योगिक विकास लि.पर 14,239 करोड़ व हथकरघा निगम पर 2.50 करोड रुपए बकाया है। उक्त बकाया पर पीनल ब्याज न लेकर गर्वनमेंट सिक्यूरयी रेट लेते हुए साधारण ब्याज लगाकर धनराशि की मांग की जाए।

औद्योगिक भूखंडों से जुड़े दो बड़े प्रस्ताव मंजूर : औद्योगिक भूखंड आवंटित होने के बाद निर्माण की तय पांच साल समय-सीमा में अगर नक्शा पास होकर मौके पर निर्माण शुरू हो गया तो आवंटन निरस्त नहीं किया जाएगा। इससे काफी लोगों को राहत मिलेगी। औद्योगिक भूखंड आवंटित होने के बाद कई बार मौके पर अधिक जमीन होती है। ऐसे में अब प्राधिकरण ने नया नियम निकाला है। इसके तहत अगर आवंटित भूखंड के बाद मौके पर 10 प्रतिशत अधिक क्षेत्रफल बढ़ा हुआ मिला तो अतिरिक्त कुल प्रीमियम का 50 प्रतिशत एकमुश्त व 50 प्रतिशत किश्तों में देना होगा। जबकि 10 प्रतिशत से कम क्षेत्रफल मिला तो पहले की तरह ही किश्तों में भुगतान की सुविधा होगी। अभी तक किश्तों में यह व्यवस्था चल रही थी।

कोरोना महामारी के चलते नहीं बढ़ेंगी भू-दर : वर्ष 2020-21 की भू-दरें निर्धारित दर पूर्व वित्तीय वर्ष की तुलना में 4.16 प्रतिशत अधिक आगणित हुई। कोरोना महामारी के चलते वित्तीय वर्ष-2019-20 की विभिन्न भू-उपयोग की दरों को ही वित्तीय वर्ष 2020-21 में लागू किया गया है।

नए थानों के लिए आवंटित चिन्हित की गई जमीन : थाना फेज-1 सेक्टर-05 एवं सेक्टर-63 में थाने के लिए एक एकड़ (4048 वर्गमीटर) प्रस्तावित की गई है। थाना सेक्टर-115 फेसिलिटठी भूखंड पर नियोजित कराया जाएगा। थाना ओखला बैराज सेक्टर-126 में भूखंड संख्या-05 फायर स्टेशन के लिए नियोजित किया गया। जिस पर 3045 वर्गमीटर, 1087 वर्गमीटर पर नवीन थाने बनाए जाएंगे। यह भूमि एक रुपए प्रति वर्ष लीजरेंट के रूप में दी जाएगी।

आठ बार नोटिस व रिमाइंडर के बाद अंतिम मौका : वेव ग्रुप को सेक्टर-25-ए और 32 में आवंटित की गई 6 लाख 18 हजार 592 वर्ग मीटर जमीन में से 4 लाख 54 हजार 131 वर्ग मीटर भूमि प्रोजेक्ट सेटलमेंट पॉलिसी के तहत सरेंडर कर दी थी। वेव ग्रुप से बकाया की वसूली के लिए आठ बार नोटिस और रिमांडर भेजे गए थे, लेकिन भुगतान न किए जाने के कारण 1 लाख 8421 वर्ग मीटर जमीन का आवंटन निरस्त करने का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखा गया। बोर्ड द्बारा भुगतान किए जाने का अंतिम मौका देने के लिए नोटिस जारी करने की बात कही। अगर इस नोटिस के बाद प्राधिकरण को भुगतान नहीं किया जाता है, तो 1 लाख 8421 वर्ग मीटर जमीन का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही 4 लाख 54 हजार 131 वर्ग मीटर भूमि के लिए नई योजना निकाले जाने को मंजूरी दी गई।

इको सिटी में संस्थागत भूखंडों की निकाली योजना : इको सिटी सेक्टर-75 में सीनियर सेकेंडरी व नर्सरी स्कूल के लिए 34015 रुपये प्रति वर्ग मीटर और नîसग होम के लिए 68030 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भूखंड़ों की योजना को मंजूरी दी गई है। योजना के तहत आवंदन करने की अंतिम तिथि 7 दिसंबर है। 24 दिसंबर को ई-ऑक्शन होगा। पूर्व में निकाली गई इस योजना के लिए बोर्ड के सामने कार्योत्तर स्वीकृति दी है।

संस्थागत भूखंडों के लिए अपनाई ग्रेटर नोएडा की नीति : नोएडा प्राधिकरण द्वारा अब तक संस्थागत प्रयोग के लिए जो भूखंड आवंटित किए जाते थे, उसमें सिर्फ वही गतिविधि हो सकती थी, जिसके लिए आवंटन किया गया है। बोर्ड से अनुमोदन के बाद अब संस्थागत के लिए आवंटित भूखंडों का प्रयोग संस्थागत में शामिल अन्य गतिविधि के लिए सशर्त किया जा सकेगा। इसमें आवंटी को अतिरिक्त एफएआर नहीं मिलेगा। परियोजना परिवर्तन के लिए प्रचलित भू-दर का एक प्रतिशत वर्ग मीटर प्रोसेसिग शुल्क के रूप में देना होगा। यह शुल्क न्यूनतम एक लाख रुपये होगा। परियोजना परिवर्तन सिर्फ एक बार हो सकेगा।

सेवाकाल में कर्मचारी की मृत्यु पर मिलेगी एक आश्रित को नौकरी : सेवाकाल के दौरान कर्मचारी की मृत्यु पर उसके एक व्यस्क आश्रित को सशर्त नौकरी दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मृतक आश्रितों को समूह ग और घ के गैर तकनीकी अधीनस्थ पदों पर की जाएगी, जिसका वेतनमान का अधिकतम पे मैट्रिक्स लेवल-4 हो। लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले पदों पर यह आदेश लागू नहीं होगा।

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