Tricity Today | औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन और नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी
Noida Board Meeting 2020 नोएडा प्राधिकरण की गुरुवार को 200वीं बोर्ड बैठक में आवासीय और औद्योगिक भूखंडों के आवंटियों को दीं तीन बड़ी राहत दी हैं। हजारों लोगों को फायदा मिलेगा। आस-पड़ोस में दो आवासीय भूखंडों के मालिकों को बड़ा फायदा दिया है। इंडस्ट्रियल प्लॉट के आवंटियों को भी अथॉरिटी ने राहत दी हैं।
नोएडा शहर में आवासीय भूखंड बड़े नहीं हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने बड़ा घर बनाने के लिए आस पड़ोस में दो या तीन प्लॉट खरीद रखे हैं, लेकिन अभी तक एक साथ दो या इससे अधिक भूखंड को जोड़कर घर बनाने की अनुमति नहीं है। अब आवासीय भूखंडों में अगर बराबर वाला भूखंड खाली है या मालिक उसको बेचना चाहता है तो आवेदक दो भूखंडों को मिलाकर एक साथ बड़े भूखंड पर घर का निर्माण कर सकता है। उसका नक्शा पास करके निर्माण की अनुमति दी जाएगी। सामेलन नीति को मंजूरी दी जाएगी।
Noida Authority की मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऋतु महेश्वरी ने कहा, "जिन भूखंडों का सामेलन किया जाएगा, उन भूखंडों का मालिक एक ही व्यक्ति होना चाहिए। सामेलन के पश्चात आवंटित भूखंडों पर ग्राउंड कवरेज और एफएआर भवन नियमावली के अनुसार ही दिए जाएंगे। सेट बैक नियोजन विभाग सेक्टर प्लान के अनुसार अनुमन्य करेगा। सामेलन की अनुमति के बाद इन भूखंडों को एक ही भूखंड मानकर विक्रय की अनुमति दी जाएगी। जोड़े गए भूखंडों को एक ही भूखंड माना जाएगा। जिस भूखंड की रजिस्ट्री पहले हुई होगी, उस रजिस्ट्री की तारीख से ही दोनों जोड़े गए भूखंडों पर भवन निर्माण के लिए अग्रिम समय वृद्धि पर शुल्क की गणना की जाएगी। सामेलन के बाद इनके विभाजन की भविष्य में अनुमति किसी भी दशा में नहीं दी जाएगी। यदि प्लॉट बंधक है तो संबंधित बैंक या वित्तीय संस्था से एनओसी लाकर देनी होगी। इसके लिए प्राधिकरण में आवंटी को 10,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस जमा करनी होगी।"
औद्योगिक भूखंडों से जुड़े दो बड़े प्रस्ताव मंजूर किए गए