नोएडा में 16 हाउसिंग सोसायटी, कम्पनी, होटल और रेस्टोरेंट पर छापे, भारी जुर्माने लगे

नोएडा में 16 हाउसिंग सोसायटी, कम्पनी, होटल और रेस्टोरेंट पर छापे, भारी जुर्माने लगे

नोएडा में 16 हाउसिंग सोसायटी, कम्पनी, होटल और रेस्टोरेंट पर छापे, भारी जुर्माने लगे

Tricity Today | नोएडा में हल्दीराम के रेस्टोरेंट पर एक लाख रूपये का जुरमाना लगाकर चालान देते प्राधिकरण के अफसर

नोएडा के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार की सुबह शहर में 16 हाउसिंग सोसायटियों, कम्पनियों, होटल और रेस्तरां पर छापेमारी की है। gangaमदरसन कम्पनी पर 50 हजार रुपये और सुब्रोस लिमिटेड पर भी 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। gangaप्राधिकरण की ओर से बताया गया कि हाउसिंग सोसायटी अपने STP का संचालन नहीं कर रही हैं। सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैला रहे हैं।

नोएडा के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार की सुबह शहर में 16 हाउसिंग सोसायटियों, कम्पनियों, होटल और रेस्तरां पर छापेमारी की है। सब जगह नियम-कानूनों का उल्लंघन पाया गया है। जिस पर हल्दीराम समेत सभी पर भारी जुर्माना लगाया गया है। 

प्राधिकरण की ओर से बताया गया कि हाउसिंग सोसायटी अपने STP का संचालन नहीं कर रही हैं। सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैला रहे हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। नोएडा शहर को साफ रखने के तहत प्राधिकरण चलाया। आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। टीम ने शुक्रवार की सुबह सेक्टर 61, 63, 68 और 168 में छापे मारे। जिसमें स्वाद फूड प्लाजा पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ओटीआईके रेस्तरां पर 25 हजार, ओटीआईके केक शॉप पर 10 हजार, द यमी बेकरी पर 25 हजार, चीनी हांडी पर 10 हजार, बीकानेरी नमकीन पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सभी सेक्टर-61 में हैं। 

इसके बाद सेक्टर-63 में होटल अक्षय पर 25 हजार रुपये, बिक़कांगे बिरयानी पर 50 हजार, पिंड बलूची पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सेक्टर-168 में किराना ग्रीन पर 25 हजार रुपये, बाजार में 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। प्राधिकरण की सेक्टर-63 एच ब्लॉक में हल्दीराम की कम्पनी पर रेड की। वहां सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग होते मिला। कम्पनी पर एक लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया गया है। इनके अलावा शहर की हाउसिंग सोसायटियों में भी जांच की गई। सोसायटियों में एसटीपी और ठोस कूड़ा प्रबन्धन होता नहीं पाया गया है। 

इनमें पारस सीजन सोसाइटी पर 60 हजार रुपये, लोटस ज़िंग सोसाइटी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगा है। ये दोनों हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर-68 में हैं। मदरसन कम्पनी पर 50 हजार रुपये और सुब्रोस लिमिटेड पर भी 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। प्राधिकरण अफसरों का कहना है कि यह कार्रवाई जारी रहेगी।

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