NOIDA: 55 घंटे के लॉकडाउन में पुलिस और प्रशासन सख्त, जानिए नियम तोड़ने वालों से कैसे निपटा जा रहा है

NOIDA: 55 घंटे के लॉकडाउन में पुलिस और प्रशासन सख्त, जानिए नियम तोड़ने वालों से कैसे निपटा जा रहा है

NOIDA: 55 घंटे के लॉकडाउन में पुलिस और प्रशासन सख्त, जानिए नियम तोड़ने वालों से कैसे निपटा जा रहा है

Social Media | प्रतीकात्मक फोटो

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में नियमों का उल्लघंन करने वालों से वसूला जा रहा जुर्मानाgangaलॉकडाउन के दौरान बगैर इजाजत आवाजाही न करने के लिए पुलिस जागरूक कर रहीgangaगौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन बाजारों मेंं दुकान खोलने वालों पर कार्रवाई कर रहा हैgangaयह लॉकडाउन शुक्रवार की रात 10 बजे से सोमवार की सुबह 5 बजे तक 55 घंटे रहेगा

यूपी में शुक्रवार रात 10 बजे से 55 घंटे का लॉकडाउन शुरू हो चुका है। सोमवार सुबह 5 बजे तक चलने वाले इस लॉकडाउन को लेकर पुलिस और प्रशासन सड़क पर हैं। नियम कायदों का पालन नहीं करने वालों पर एक्शन लिया जा रहा है। वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं। दूसरी और प्रशासन भी दुकानदारों पर सख्त रुख अपनाए हुए है। शहर में बंद के बावजूद दुकान खोलने वालों को येलो कार्ड जारी किए जा रहे हैं।

कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए यूपी सरकार ने शनिवार और रविवार को लॉकडाउन करने का फैसला लिया था। जिसके तहत 55 घंटे का लॉकडाउन हर सप्ताह लगाया जाता है। यह लॉकडाउन शुक्रवार की रात 10 बजे से सोमवार की सुबह 5 बजे तक रहेगा। जिसके चलते दिल्ली से सटे नोएडा में लॉकडाउन शुरू होने के बाद पुलिस के तमाम सीनियर अफसर सड़कों पर नजर आए। नोएडा-दिल्ली बॉर्डर पर वाहनों की जांच की जा रही है। नियम का पालन नहीं करने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। वाहनों को सीज किया जा रहा है।

लॉकडाउन के बीच यूपी-दिल्ली सीमा को सील कर दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान शहर में बगैर इजाजत आवाजाही न करने के लिए पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है। हालांकि, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से जुड़े लोग, सर्विलांस, सफाई, स्वच्छता अभियान और पेयजल आपूर्ति से जुड़े लोगों को आने-जाने की छूट दी जा रही है। उन्हें अपना पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य है।

गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन के अधिकारी बाजारों मेंं दुकान खोलने वालों पर कार्रवाई कर रहे हैं। जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने बताया कि नियमों का उल्लघंन करने वाले दुकानदारों को येलो कार्ड जारी किए जा रहे हैं। अगर किसी ने नियम तोड़कर दूसरी बार दुकान खोली तो उस पर सीधे एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। जुर्माना वसूला जाएगा।

डीएम ने बताया कि बगैर मास्क पहने घरों से बाहर निकलने वालों से 500 रुपये, दोपहिया पर दो सवारी बैठने चलने वालों को पहली बार 100 और दूसरी बार में 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। सार्वजनिक स्थान पर थूकने वालों को पहली बार में 100 और दूसरी बार में 500 रुपये का जुर्माना देना होगा।

Copyright © 2023 - 2024 Tricity. All Rights Reserved.