नोएडा पुलिस ने बिना मास्क वाले 1,312 लोगों पर जुर्माना लगाया, कमिश्नर ने ख़ास अपील की

नोएडा पुलिस ने बिना मास्क वाले 1,312 लोगों पर जुर्माना लगाया, कमिश्नर ने ख़ास अपील की

नोएडा पुलिस ने बिना मास्क वाले 1,312 लोगों पर जुर्माना लगाया, कमिश्नर ने ख़ास अपील की

Google Image | Alok Kumar Singh IPS, Commissioner of Police GB Nagar

गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने रविवार को कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क लगाए घूम रहे 1,300 से अधिक लोगों के चालान किए गए हैं। एक बयान में कहा गया है कि पुलिस आयुक्त आलोक सिंह ने अधिकारियों को उन लोगों का चालान करने का आदेश दिया है, जो सार्वजनिक स्थानों पर COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। दूसरी ओर कमिश्नर ने जिले के निवासियों से अपील की है कि कोरोना से बचाव के लिए नियमों का पालन करें।

उन्होंने कहा, "कुल 1,312 लोगों का शनिवार को सार्वजनिक स्थान पर फेस कवर या मास्क न पहनने के लिए चालान किया गया और उनसे 1.31 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया है।" जिला पुलिस ने शुक्रवार को नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 1,200 से अधिक लोगों को इसी तरह के उल्लंघन के लिए चालान जारी किया था। पुलिस आयुक्त ने लोगों से COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। चेहरे पर मास्क पहनना और बाहर जाते समय सामाजिक दूरी बनाकर रखना जरूरी है।

पुलिस कमिश्नर आलोक कुमार सिंह ने कहा, "मैं जिले के लोगों से अपील करता हूं कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करें। इससे दोहरा लाभ होगा। एक और हम सभी कोरोनावायरस के संक्रमण से बच जाएंगे। दूसरी ओर कानूनी कार्रवाई से भी बचेंगे। अगर प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे तो पुलिस जुर्माना लगाएगी। बार-बार नियमों को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएंगी। आयुक्त ने आगे कहा, "सार्वजनिक यातायात के लिए उपयोग में आने वाले वाहनों की भी पुलिस जांच कर रही है। अगर बसों, कैब, ऑटो और दूसरे सार्वजनिक यातायात वाले वाहनों में यात्रा के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं मिला तो ऐसे व्हीकल्स तत्काल सीज कर दिए जाएंगे।"

आपको बता दें कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में जितने लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, उनमें से एक चौथाई उत्तर प्रदेश के आठ जिलों में हैं, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) का हिस्सा हैं। इनमें गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद भी शामिल हैं। पूरे राज्य में हुई मौतों में से लगभग 11 प्रतिशत मौतें इन्हीं जिलों में हुई हैं। बीमारी से जुड़ा यह आधिकारिक आंकड़ा है। यही वजह है कि सरकार, पुलिस और प्रशासन हालात को नियंत्रित करने में जुटे हैं। शादी और दूसरे समारोह में केवल 100 लोगों के शामिल होने का नियम दोबारा लागू कर दिया गया है।

यूपी के गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत और शामली जिले एनसीआर का हिस्सा हैं। यह राष्ट्रीय राजधानी से सटा एक व्यापक क्षेत्र है, जिसमें हरियाणा, राजस्थान और पूरी दिल्ली के जिले भी शामिल हैं। शुक्रवार तक कोविड-19 से जुड़े और अपडेट किए गए यूपी के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुल 5,21,988 सीओवीआईडी​​-19 मामले थे। जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 23,357 थी। जिनमें से 5,863 (25.10 प्रतिशत) एनसीआर के इन्हीं जिलों में थे।

Copyright © 2023 - 2024 Tricity. All Rights Reserved.