Tricity Today | प्रतीकात्मक फोटो
कोरोनावायरस से निपटने के लिए जारी लॉक डाउन के कायदे नोएडा पुलिस ने और सख्त कर दिए हैं। पुलिस नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हाउसिंग सोसायटीज और आवासीय सेक्टरों में लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट कर रही है। शुक्रवार को सूचना प्रसारित की गई है कि लॉक डाउन से जुड़े नियम और सख्त किए जा रहे हैं। अब कोई महिला अगर अपने बच्चों को साथ लेकर घर से बाहर जाएगी तो उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी।
पुलिस ने घोषणा की है कि किसी भी परेशानी या जरूरत के लिए अगर घर से बाहर जाना पड़ता है तो परिवार का केवल एक ही सदस्य जाएगा। अगर एक ही परिवार के दो या दो से ज्यादा सदस्य साथ घूमते पाए गए तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। महिलाएं अगर घर से बाहर निकलती है तो बच्चों को साथ लेकर नहीं जाएंगी।
पार्कों में जोगिंग और मॉर्निंग वॉक पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। पुलिस ने लाउडस्पीकर से घोषणा करवाई है कि घरों से किसी भी सूरत में बाहर निकलने की कोशिश ना करें। केवल आपातकालीन परिस्थितियों में या घर के लिए आवश्यक कोई जरूरी सामान लेने जाने के लिए परिवार का कोई एक समझदार सदस्य बाहर जाएगा। उस सदस्य को भी बिना समय ज्यादा लगाए वापस लौटकर आना होगा। परिवार के एक से अधिक सदस्य कोई भी जरूरत का सामान लेने बाहर नहीं जाएंगे। अगर ऐसा करते पाए गए तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर के लिए आने वाले 12 दिन बेहद खतरनाक हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण तीसरे स्टेज में पहुंच गया है। जहां सामुदायिक संक्रमण का खतरा है। ऐसे में पुलिस, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की पूरी कोशिश है कि लोग तालाबंदी का सख्ती से पालन करें। अपने घरों से बिल्कुल न निकलें। घर से बाहर निकलना जरूरी हो तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।