गौतमबुद्ध नगर: पार्कों में घूमने की इजाजत मिली लेकिन अभी दिल्ली आवागमन नहीं कर पाएंगे, डीएम ने नई गाइडलाइंस जारी कीं

गौतमबुद्ध नगर: पार्कों में घूमने की इजाजत मिली लेकिन अभी दिल्ली आवागमन नहीं कर पाएंगे, डीएम ने नई गाइडलाइंस जारी कीं

गौतमबुद्ध नगर: पार्कों में घूमने की इजाजत मिली लेकिन अभी दिल्ली आवागमन नहीं कर पाएंगे, डीएम ने नई गाइडलाइंस जारी कीं

Tricity Today | Suhas LY IAS

गौतमबुद्ध नगर के लोग लॉकडाउन 4 के दौरान क्या कर सकेंगे और क्या नहीं कर सकेंगे, इसकी पूरी जानकारी जिला प्रशासन ने बुधवार की सुबह जारी कर दी है। गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई की ओर से लॉकडाउन 4 के लिए विस्तृत गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इन गाइडलाइंस के मुताबिक अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोग सुबह शाम के वक्त पार्क में टहलने, घूमने और व्यायाम करने जा सकते हैं। लेकिन कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। दूसरी ओर अभी दिल्ली और गौतमबुद्ध नगर के बीच आवागमन नहीं हो पाएगा।

कोरोनावायरस के चलते लॉकडाउन में घर में कैद हुए लोगों के लिए अच्छी खबर है। पार्कों में  टहलने पर लगी रोक को जिला प्रशासन ने हटा दिया है। अब सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और शाम 4 बजे से 7 बजे तक पार्क में टहल सकेंगे। घर में  कैद हुए लोग अब पार्कों में  घूम फिर सकेंगे। कोरोनावायरस का संक्रमण शुरू हुआ तो  पार्क में घूमने टहलने पर रोक लगा दी गई थी। पार्कों में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। इससे संक्रमण में फैलने का खतरा था। इसको देखते हुए यह रोक लगाई गई थी। लॉक डाउन 4 में तमाम चीजों से छूट दी जा रही है, ताकि जनजीवन को सामान्य किया जा सके।

दिल्ली से आवागमन की अभी छूट नहीं, सरकार की सलाह का इंतजार
दूसरी ओर अभी नोएडा और दिल्ली के बीच आवागमन का रास्ता साफ नहीं हुआ है। दिल्ली से सहज आवागमन पर पाबंदी बरकरार रखी गई है। इस बारे में जिलाधिकारी का कहना है कि गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए निर्देशों पर यथास्थिति रखी गई है। स्थानीय स्तर पर व्यवस्था लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से दिशा-निर्देश मांगे गए हैं। जिस पर अभी शासन ने दिशा-निर्देश नहीं दिए हैं। लिहाजा, अभी नोएडा और दिल्ली के बीच आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। केवल आधिकारिक अनुमति प्राप्त कर चुके लोगों को ही दिल्ली आने-जाने दिया जाएगा।

ये होंगे पार्कों में घूमने वालों के लिए नियम

जिला प्रशासन ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के मुताबिक शहर के लोग अब अपने पार्क में टहल सकेंगे लेकिन इसमें भी कई शर्ते लगाई गई हैं। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक ही पार्क में टहल सकेंगे। पार्क में जाने वाले लोगों को मास्क लगाना जरूरी होगा। उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना होगा। संबंधित स्थानीय निकाय या प्राधिकरण को समय समय पर सैनिटाइजेशन करेंगे ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ  कार्रवाई भी की जाएगी। गौतमबुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई  ने गाइडलाइन जारी करते हुए लोगों से  नियमों का पालन करने की अपील की है।

मंगलवार की सुबह जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने विस्तृत गाइडलाइन जारी की हैं। जिसके मुताबिक नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोग सुबह 7:00 से 10:00 बजे पार्कों में आवागमन कर सकते हैं। इसी तरह शाम 4:00 बजे से 7:00 बजे तक पार्क खुले रहेंगे। डीएम ने कहा है कि पार्क में टहलते समय फेस मास्क लगाना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन किया जाएगा। पार्कों में लगी बैंचो को अनिवार्य रूप से विकास प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी समय-समय पर सैनिटाइज करते रहेंगे। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

डीएम ने कहा, पार्कों में थूकने, एक-दूसरे से खड़े होकर बातचीत करने और समूह बनाकर किसी भी तरह की गतिविधि करने की मनाही है। ऐसा करते पाए जाने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। एफआईआर दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

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