BREAKING: राम मंदिर का भूमि पूजन रोकने के लिए दायर याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की

BREAKING: राम मंदिर का भूमि पूजन रोकने के लिए दायर याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की

BREAKING: राम मंदिर का भूमि पूजन रोकने के लिए दायर याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की

Tricity Today | राम मंदिर का भूमि पूजन रोकने के लिए दायर याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक सामाजिक कार्यकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका के जरिए अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखने के लिए 'भूमि पूजन' रोकने की मांग की गई थी। मामले में उत्तरदाताओं पर रोक लगाने के लिए दिशानिर्देश मांगे गए थे। याचिका में दावा किया गया कि भूमि पूजन के लिए लगभग 300 लोगों को आमंत्रित किया है और इससे सामाजिक दूरी का उल्लंघन हो सकता है। जो कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ावा देगा। लिहाजा, यह भूमि पूजन रोका जाना चाहिए।

गौरतलब है कि अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन होने की तारीख घोषित हो गई है। लेकिन इससे पहले दिल्ली के पत्रकार साकेत गोखले भूमि पूजन पर रोक लगाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। 

साकेत गोखले ने लेटर पिटीशन में लिखा था कि भूमि पूजन कोविड-19 के अनलॉक-2 की गाइडलाइन का उल्लंघन है। भूमि पूजन में 300 लोग इकट्ठा होंगे। जो कि कोविड के नियमों के खिलाफ होगा। इस कार्यक्रम होने से कोरोना के संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ेगा।

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