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नोएडा शहर में प्रॉपर्टी की कीमतें इस वित्त वर्ष में नहीं बढ़ाई जाएंगी। मतलब, 31 मार्च 2021 तक मौजूदा प्रॉपर्टी की कीमतें ही शहर में लागू रहेंगी। नोएडा विकास प्राधिकरण आवंटन दरें नहीं बढ़ाएगा। हालांकि, गुरुवार को विकास प्राधिकरण की 200वीं बोर्ड बैठक में आवंटन दरें बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया था। जिसे बोर्ड ने खारिज कर दिया है। बोर्ड ने कहा है कि 31 मार्च 2021 तक मौजूदा दरों पर ही भूखंडों का आवंटन किया जाए।
विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव रखा था। जिसमें कहा गया था कि शहर में व्यापक सर्वे करवाया गया है। जिसके आधार पर पता चला है कि बीते वित्त वर्ष के सापेक्ष चालू वित्त वर्ष में प्रॉपर्टी की लानत 4.16% बढ़ गई है। लिहाजा, आवंटन दरों में इजाफा होना चाहिए। मौजूदा वैश्विक महामारी कोरोनावायरस को ध्यान में रखते हुए विभिन्न उपयोग की दरों को वित्तीय वर्ष 2020-21 में नहीं बढ़ाने का फैसला प्राधिकरण बोर्ड ने लिया है। प्राधिकरण बोर्ड ने कहा है कि पिछले वित्त वर्ष की आवंटन दरों को ही चालू वित्त वर्ष में लागू रखा जाए।
कमर्शियल प्रॉपर्टी में आंशिक रजिस्ट्री करने की मंजूरी
नोएडा विकास प्राधिकरण के बोर्ड ने एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया है। वाणिज्य विभाग ने यह प्रस्ताव रखा था। बताया कि लीज रेंट की देयता का भुगतान नहीं करने और अदेयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाने के कारण कंप्लीशन और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जा रहे हैं। जिसकी वजह से बिल्डर आवंटी के नाम रजिस्ट्री नहीं कर पा रहे हैं। बोर्ड ने मंजूरी दी है कि अगर बिल्डर 15 या 20% लीज रेंट उपभोग किए गए एफएआर के अनुसार जमा कर देता है तो उसी अनुपात में उसे सबलीज करने की अनुमति दे दी जाए। आगे बिल्डर जितनी धनराशि जमा करता रहेगा, उतनी ही प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करने की अनुमति दी जाती रहेगी। इससे कमर्शियल प्रॉपर्टी के हजारों खरीदारों को राहत मिल जाएगी।