Google Image | Unlock-5
भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-5 (Unlock 5.0) की गाइडलाइन जारी कर दी हैं। इसके तहत 15 अक्टूबर से देशभर में सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क खोल दिए जाएंगे। साथ ही स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी गई है। इसके लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकार को एक श्रेणीबद्ध तरीके से 15 अक्टूबर 2020 के बाद निर्णय लेने की छूट दी गई है।
स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार को एक श्रेणीबद्ध तरीके से 15 अक्टूबर 2020 के बाद निर्णय लेने की छूट दी गई है। यह निर्णय संबंधित स्कूल, संस्था प्रबंधन के परामर्श से लिया जाएगा। जो स्थिति के उनके आकलन के आधार पर होगा। ऑनलाइन, दूरस्थ शिक्षा शिक्षण का पसंदीदा तरीका बना रहेगा और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। जहां स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर रहे हैं और कुछ छात्र शारीरिक रूप से उपस्थित होने के बजाय ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेना पसंद करते हैं, उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है।
छात्र और अभिभावकों की लिखित सहमति से ही स्कूलों-संस्थानों में जा सकते हैं। उपस्थिति को लागू नहीं किया जाना चाहिए और पूरी तरह से माता-पिता की सहमति पर निर्भर होना चाहिए। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (DoSEL) भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की जाने वाली SOP के आधार पर स्कूलों-संस्थानों को फिर से खोलने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी सावधानियों के बारे में राज्य-संघ राज्य क्षेत्र अपनी-अपनी SOP तैयार करेंगे।
जिन स्कूलों को खोलने की अनुमति है, उन्हें राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा विभागों द्वारा जारी किए जाने वाले एसओपी का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। उच्च शिक्षा विभाग (डीएचई), शिक्षा मंत्रालय स्थिति के आकलन के आधार पर, गृह मंत्रालय (एमएचए) के परामर्श से कॉलेजों, उच्च शिक्षा संस्थानों के संचालन समय पर निर्णय ले सकता है। ऑनलाइन, डिस्टेंस लर्निंग शिक्षण का पसंदीदा तरीका बना रहेगा और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।
उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल अनुसंधान अध्येताओं (पीएचडी) और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्नातकोत्तर छात्रों के लिए प्रयोगशाला, प्रायोगिक कार्यों की आवश्यकता होती है, जिन्हें 15 अक्टूबर, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी।