गौतमबुद्ध नगर में फिर बढ़ी धारा 144 की समय सीमा, अब 30 अप्रैल तक लागू

गौतमबुद्ध नगर में फिर बढ़ी धारा 144 की समय सीमा, अब 30 अप्रैल तक लागू

गौतमबुद्ध नगर में फिर बढ़ी धारा 144 की समय सीमा, अब 30 अप्रैल तक लागू

Tricity Today | Noida

गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने एक बार फिर सीआरपीसी की धारा-144 की समयावधि बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी है। मतलब, अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा समेत पूरे जिला गौतम बुद्ध नगर में सीआरपीसी-144 के तहत निषेधाज्ञा 30 अप्रैल तक लागू रहेगी। पहले इसे घटाकर 14 अप्रैल तक लागू किया गया था।

गौतम बुद्ध नगर में सीआरपीसी-144 मार्च महीने में लागू की गई थी। तब इस निषेधाज्ञा की समय सीमा 5 अप्रैल तय की गई थी। 5 अप्रैल की सुबह गौतम बुद्ध नगर के अपर पुलिस उपायुक्त (कानून-व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने धारा-144 की समयावधि 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी थी। इसके बाद कुछ घंटों में यह आदेश संशोधित किया गया था और निषेधाज्ञा की समयावधि घटाकर 14 अप्रैल कर दी गई थी।

इसके पीछे का कारण उत्तर प्रदेश में लागू लॉकडाउन था। दरअसल, 22 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिन का लॉकडाउन लागू किया था, जो 14 अप्रैल को समाप्त हो जाना था। इसे के ध्यान में रखकर पुलिस ने निषेधाज्ञा की समय सीमा भी 14 अप्रैल तक सीमित कर दी थी। किंतु, अब एक बार फिर शनिवार को गौतम बुद्ध नगर के अपर पुलिस उपायुक्त (कानून-व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने निषेधाज्ञा का समय बढ़ा दिया है।

अब जिले में सीआरपीसी की धारा-144 आने वाली 30 अप्रैल तक लागू रहेगी। आपको बता दें कि शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की है। जिसमें लगभग तय हो चुका है कि लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा और यह 30 अप्रैल तक लागू रहेगा।

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