गौतमबुद्ध नगर में धारा-144 तीन मई तक लागू की गई, ये पाबंदियां लगीं

गौतमबुद्ध नगर में धारा-144 तीन मई तक लागू की गई, ये पाबंदियां लगीं

गौतमबुद्ध नगर में धारा-144 तीन मई तक लागू की गई, ये पाबंदियां लगीं

Tricity Today | Noida

गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने एक बार फिर सीआरपीसी की धारा-144 की समयावधि बढ़ाकर 3 मई कर दी है। मंगलवार की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की। उसके बाद गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने भी धारा-144 की समय सीमा बढ़ाई है। मतलब, अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा समेत पूरे जिला गौतम बुद्ध नगर में सीआरपीसी-144 के तहत निषेधाज्ञा 3 मई तक लागू रहेगी। अभी आज 14 अप्रैल तक लागू थी।

गौतम बुद्ध नगर में सीआरपीसी-144 मार्च महीने में लागू की गई थी। तब इस निषेधाज्ञा की समय सीमा 5 अप्रैल तय की गई थी। 5 अप्रैल की सुबह गौतम बुद्ध नगर के अपर पुलिस उपायुक्त (कानून-व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने धारा-144 की समयावधि 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी थी। इसके बाद कुछ घंटों में यह आदेश संशोधित किया गया था और निषेधाज्ञा की समयावधि घटाकर 14 अप्रैल कर दी गई थी।

मंगलवार की सुबह 10 बजे पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉक डाउन 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा की है। इसे ध्यान में रखकर पुलिस ने निषेधाज्ञा की समय सीमा भी 3 मई कर दी है। गौतम बुद्ध नगर के अपर पुलिस उपायुक्त (कानून-व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने निषेधाज्ञा का समय बढ़ाया है। एडीसीपी ने आदेश में लिखा है कि गौतमबुद्ध नगर जिले में कोरोनावायरस के संक्रमण के कारण बड़ी संख्या में हॉटस्पॉट बन गए हैं। ऐसे में लॉकडाउन का पालन करवाना नितांत आवश्यक है। जिसको ध्यान में रखते हुए सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग किया गया है। निषेधाज्ञा को 3 मई तक लागू कर दिया गया है। अब 3 मई तक जिले में कोई भी धार्मिक सामाजिक राजनीतिक खेल कूद और अन्य कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा।

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