Tricity Today | Greater Noida
गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 का समय आगे बढ़ा दिया गया है। अब 30 अप्रैल तक जिले में धारा 144 लागू रहेगी। गौतम बुद्ध नगर पुलिस के एडीसीपी लॉ एंड ऑर्डर आशुतोष द्विवेदी ने रविवार की सुबह यह आदेश जारी किया है
अपर पुलिस उपायुक्त (कानून व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने आदेश में कहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के फैलने के कारण पूरे देश में 14 अप्रैल तक लॉक डाउन लागू किया गया है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक आदेश और शासन से मिले निर्देशों के अनुपालन में गौतम बुद्ध नगर जिले में धारा 144 को 30 अप्रैल तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अतः सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा 30 अप्रैल तक लागू रहेगी।
एडीसीपी ने ऑर्डर में कहा है कि अभी तक पूर्व में मैंने 5 अप्रैल तक धारा 144 लागू की थी। अब 30 अप्रैल तक सभी प्रतिबंध लागू रहेंगे। इस दौरान जुलूस, जलसे, सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाएगा। लोग समूह बनाकर आवागमन नहीं करेंगे। किसी भी तरह का हथियार, लाठी-डंडे लेकर चलना पूरी तरह प्रतिबंधित है।
अपर पुलिस उपायुक्त कानून व्यवस्था ने लोगों से अपील की है कि वह लॉक डाउन के नियमों का पूरी तरह पालन करें। सीआरपीसी 144 के तहत आरोपित प्रतिबंधों का पालन करें। अगर कोई व्यक्ति इन प्रतिबंधों को तोड़ता पाया गया तो उसके खिलाफ एफआइआर दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि पिछले 3 दिनों से लॉक डाउन को लेकर चर्चाएं और तमाम तरह के सवाल किए जा रहे हैं। इस बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 2 दिन पहले स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा था कि पूरी तरह लॉक डाउन को समाप्त करना अभी संभव नहीं है। 14 अप्रैल के बाद लॉक डाउन की स्थिति क्या होगी, इसकी रणनीति तैयार करने के लिए उन्होंने अफसरों को आदेश दिया है।
हम आपको बता दें कि लॉक डाउन 14 अप्रैल के बाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, यह संभव नहीं है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं कह चुकी हैं कि भारत में कोरोनावायरस से पूरी तरह लड़ने और समाप्त करने में अभी और वक्त लगेगा। ऐसे में सरकार कुछ विशेष रियायतें दे सकती है लेकिन, पूरी तरह लॉक डाउन समाप्त हो जाएगा, यह कहना उचित नहीं होगा। अब जिस तरह से धारा 144 का समय आगे बढ़ाया जा रहा है, इससे भी अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में प्रतिबंध लागू रहेंगे।