Tricity Today Team | Section 144 implemented in Gautam Budh Nagar till 5 April
कोरोना वायरस के मद्देनजर पुलिस ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। पुलिस का कहना है कि कोरोना वायरस के भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण को देखते हुए पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर ने विस्तृत एडवाइजर जारी की गई है। नोएडा और पूरे भारतवर्ष के अनेक नगरों में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की पहचान हुई है। अतः लोगों के मध्य जागरूकता फैलाने, भय को दूर करने और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि कतिपय प्रतिबंधात्मक उपाय भी किए जाएं।
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आशुतोष द्विवेदी का कहना है, स्थिति की तत्कालीनता के दृष्टिगत मैंने धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत शक्तियों का उपयोग करते हुए यह आदेश पारित किया है। अब सभी सामाजिक, राजनीतिक, संस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम 5 अप्रैल तक प्रतिबंधित किया जाता है।
एडीसीपी आशुतोष द्विवेदी ने कहा, कोरोना वायरस से संक्रमित किसी भी व्यक्ति की जानकारी होने पर तत्काल इसकी सूचना चिकित्सा विभाग और जिला अस्पताल को दी जाए। किसी भी प्रकार के तथ्य को छुपाया न जाए। इसका उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188, 269 और 270 के अंतर्गत अपराध होगा।
(हम संक्रमित लोगों के नाम और पते उनकी निजता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकाशित नहीं कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि पैनिक नहीं हों और धैर्य के साथ रहें। अपना और अपने परिवार का बचाव ही आपका सबसे बड़ा योगदान है। tricitytoday.com)