गाजियाबाद में 31 अगस्त तक धारा 144 लागू

गाजियाबाद में 31 अगस्त तक धारा 144 लागू

गाजियाबाद में 31 अगस्त तक धारा 144 लागू

Google Image | Ajay Shankar Pandey IAS

गाजियाबाद में कोविड-19 (कोरोना वायरस) और त्यौहारों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सीआरपीसी की धारा-144 लागू कर दी गई है। अब जिले में धारा 144 आने वाली 31 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। इसका उल्लंघन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जनपद में कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने और सभी त्यौहारों को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से 31 अगस्त तक धारा-144 लागू की गई है। यदि किसी भी नागरिक द्वारा इसका उल्लंघन किया जाएगा तो संबंधित के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के तहत कठोरतम कार्रवाई प्रस्तावित करेगा।

गाजियाबाद के अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि अनलॉक-3 के तहत लागू किए गए नियम-कायदों को धारा 144 से आच्छादित कर दिया गया है। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। किसी भी स्थान पर 4 से अधिक लोग एकत्र नहीं हो पाएंगे। लोगों को हथियार और लाठी-डंडे लेकर चलने की इजाजत नहीं होगी। किसी भी तरह के सांस्कृतिक, सामाजिक, खेल, धरना, प्रदर्शन और जुलूस का आयोजन करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। बाजार और घर से बाहर निकलते वक्त मास्क लगाना होगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर से निकलने की इजाजत नहीं रहेगी। इन लोगों को केवल स्वास्थ्य सेवाओं और अपरिहार्य परिस्थितियों में ही घर से बाहर निकलने की इजाजत दी जाएगी। बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले लोगों पर जुर्माना किया जाएगा और सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की जाएगी।

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