नोएडा आम्रपाली केस: सुप्रीम कोर्ट में महागुन बिल्डर को 240 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया

नोएडा आम्रपाली केस: सुप्रीम कोर्ट में महागुन बिल्डर को 240 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया

नोएडा आम्रपाली केस: सुप्रीम कोर्ट में महागुन बिल्डर को 240 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया

Google Image | नोएडा आम्रपाली केस

Supreme Court ने सोमवार को एक बड़ा आदेश सुनाया है। कोर्ट ने रियल एस्टेट फर्म Mahagun Builder को Amrapali Group द्वारा बेची गई 40,000 वर्ग मीटर जमीन के लिए 31 मार्च 2021 तक 240 करोड़ रुपये जमा करने को कहा है। यह पैसा शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में जमा करवाना होगा।

शीर्ष अदालत ने पहले महागुन रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को छह सप्ताह में पैसा जमा करने का निर्देश दिया था। बिल्डर ने कहा कि रियल्टी समूह तीन किस्तों में जमा करेगा। जस्टिस यूयू ललित और अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि रियल्टी फर्म 31 अक्टूबर तक 35 करोड़ रुपये, 31 दिसंबर तक 65 करोड़ रुपये और 31 मार्च 2021 तक 9.25 प्रतिशत के ब्याज के साथ 140 करोड़ रुपये जमा करेगी।

इसमें कहा गया है कि रियल एस्टेट फर्म द्वारा डिफॉल्ट करने की स्थिति में इससे मिलने वाले लाभ को रद्द कर दिया जाएगा और नोएडा प्राधिकरण जमीन की नीलामी करेगा। शीर्ष अदालत ने फर्म को भुगतान किए जाने की योजना पर बोर्ड के एक उपक्रम को प्रस्तुत करने के लिए कहा है। कोर्ट ने Noida Authority को निर्देश दिया कि वह 10 दिनों के भीतर अपनी सही बकाया राशि के बारे में न्यायालय को अवगत करवाए। 

सुनवाई के दौरान नोएडा के लिए उपस्थित वकील ने महागुन के प्रस्ताव का विरोध किया कि उसे 35 करोड़ रुपये के प्रारंभिक भुगतान के बाद भूखंड को गिरवी रखने की अनुमति दी गई है। कहा कि भूमि को गिरवी नहीं रखा जा सकता है। अदालत द्वारा नियुक्त रिसीवर ने यह भी तर्क दिया कि नोएडा के बकाये के भुगतान के बजाय फंड को अब दोषपूर्ण आम्रपाली समूह की रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने में उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत के पास कुल 240 करोड़ रुपये जमा होने के बाद ही महागुन को जमीन गिरवी रखने का अधिकार दिया जा सकता है। महागुन ने पहले शीर्ष अदालत को बताया था कि वे 31 अक्टूबर तक 35 करोड़ रुपये और शेष राशि 30 अप्रैल, 2021 तक जमा करने को तैयार हैं। यह तर्क दिया था कि 35 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि जमा करने पर रियल्टी फर्म को धन जुटाने के लिए किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान के पक्ष में भूखंड को गिरवी रखने की सशर्त अनुमति दी जानी चाहिए।

पीठ ने 31 अगस्त को नोएडा प्राधिकरण को भूमि बंधक रखने के मुद्दे पर महागुन के प्रस्ताव का जवाब देने के लिए कहा था। आम्रपाली समूह ने 9 अक्टूबर, 2017 को महागुन को 40,000 वर्ग मीटर जमीन बेचने पर सहमति व्यक्त की थी। नोएडा प्राधिकरण ने बकाया राशि का भुगतान नहीं करने के कारण 7 सितंबर, 2019 को उक्त भूमि का लीज डीड को रद्द कर दिया था।

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