रुद्र बिल्डर के मालिक मुकेश खुराना की जमानत अर्जी ग्रेटर नोएडा कोर्ट ने ख़ारिज की

रुद्र बिल्डर के मालिक मुकेश खुराना की जमानत अर्जी ग्रेटर नोएडा कोर्ट ने ख़ारिज की

रुद्र बिल्डर के मालिक मुकेश खुराना की जमानत अर्जी ग्रेटर नोएडा कोर्ट ने ख़ारिज की

Tricity Today | रुद्र बिल्डर के मालिक मुकेश खुराना

गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रुद्र समूह की कंपनियों के प्रमोटर मुकेश खुराना की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जिन्हें घर खरीदारों से धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली-एनसीआर में कई परियोजनाएं शुरू करने वाले खुराना को 3 नवंबर को मेसर्स रुद्र बिल्डवेल रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड के पावो रियल प्रोजेक्ट के संबंध में एक घर-खरीदार सुनीता सिंह की और से दर्ज एफआईआर में गिरफ्तार किया गया था।

गौतमबुद्ध नगर की अतिरिक्त जिला न्यायाधीश मोना पंवार ने बुधवार को सरकारी वकील की ओर से दाखिल सबूतों पर विचार करने के बाद खुराना की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि आरोपी ने गंभीर अपराध किए हैं और धारा 467 आईपीसी के तहत जालसाजी का गंभीर अपराध एफआईआर में जोड़ा गया है, जो उम्रकैद तक की सजा वाला आरोप है।

ग्राहकों की ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया था कि खुराना में अपराध करने की प्रवृत्ति है, क्योंकि उन पर विभिन्न अन्य प्राथमिकी में नाम होने का आरोप है। इसके अलावा, उस पर उपभोक्ता फोरम, NCLT, UP RERA के समक्ष विभिन्न ग्राहकों द्वारा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा-138 के तहत दर्ज मामलों का भी आरोप है।

होमबॉयर्स के वकील ने खुराना की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि उन्होंने विभिन्न ग्राहकों और होमबॉयर्स से भारी मात्रा में धन एकत्र किया है, लेकिन उक्त रियल एस्टेट परियोजनाओं को विकसित नहीं किया है। नोएडा पुलिस के अनुसार, इंदिरापुरम में पावो रियल हाउसिंग प्रोजेक्ट के संबंध में एफआईआर दर्ज की गई थी। जिसमें शिकायतकर्ता सुनीता सिंह को अपने बेटे की उच्च शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए एक फ्लैट की जरूरत थी।

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