गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने मंगलवार की रात एक आदेश जारी किया है। जिसमें उन्होंने गौतमबुद्ध नगर और दिल्ली के बीच आवागमन पर पाबंदी लगा दी है। लेकिन जिलाधिकारी ने कुछ लोगों को आवागमन की छूट दी है। ये सभी लोग वैध दस्तावेजों के माध्यम से दिल्ली और गौतमबुद्ध नगर के आ-जा सकते हैं।
ये लोग कर सकते हैं आवागमन
ऐसे अधिकारी और कर्मचारी जो कोरोनावायरस संक्रमण से जुड़ी सेवाओं में सीधे तौर पर कार्य कर रहे हैं और उन्हें दिल्ली या उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पास निर्गत किया गया है, उन्हें आवागमन की छूट दी जाएगी।
जरूरी सामग्रियों का परिवहन करने के लिए हल्के और भारी वाहनों को आवागमन मान्य होगा। अगर इन वाहनों का यात्रियों के परिवहन के तौर पर उपयोग किया गया तो कठोर कार्रवाई की जाएगी।
एंबुलेंस को दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर के बीच आवागमन करने की अनुमति रहेगी।
भारत सरकार में तैनात डिप्टी सेक्रेटरी और उससे वरिष्ठ अधिकारीगण, जिनके पास गृह मंत्रालय की ओर से जारी किया गया पास उपलब्ध है, वह आवागमन कर सकेंगे।
ऐसे मीडिया कर्मी जिन्हें, एडिशनल पुलिस कमिश्नर हेडक्वार्टर या जिला सूचना अधिकारी के द्वारा पास दिया गया है, आवागमन कर सकेंगे।
ऐसे विशेषज्ञ चिकित्सक जो जनपद गौतम बुद्ध नगर के चिकित्सालयों में आपातकालीन सेवाएं दे रहे हैं, उनकी सूची मुख्य चिकित्सा अधिकारी पुलिस को उपलब्ध करवाएंगे, उनकी अनुमति दी जाएगी।