Google Image | AAP राज्यसभा सदस्य संजय सिंह
आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सदस्य और पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के प्रभारी संजय सिंह के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने हजरतगंज पुलिस थाने में दर्ज मामले में राजद्रोह की धारा जोड़ी है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि संजय सिंह के खिलाफ दो सितंबर को एक सर्वेक्षण कराने के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 501-ए और 120-बी के अलावा आईटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया गया था।
अधिकारी ने बताया कि सिंह को लखनऊ पुलिस ने गुरूवार को एक नोटिस भेजी है जिसमें अन्य धाराओं के अलावा राजद्रोह की धारा 124 ए को भी शामिल किया गया है। यह नोटिस संजय सिंह के दिल्ली वाले आवास के नार्थ एवेन्यू के पते पर भेजी गयी है।
हजरतगंज पुलिस थाने के जांच अधिकारी ए के सिंह की ओर से संजय सिंह को भेजी गयी नोटिस में कहा गया है, ''आपके विरूध्द मुकदमा अपराध संख्या 242/2020 भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए, 153-बी, 505 (1-बी), 505 (2), 468, 469, 124-ए, 120-बी, 66-सी और 66-डी आईटी अधिनियम के तहत पुलिस थाना हजरंतगंज लखनऊ के संबंध में जांच विवेचना की जा रही है, जो संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध है। जिसके संबंध में अपने पक्ष में तथ्यों और अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु मेरे समक्ष 20 सितंबर को सुबह 11 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
नोटिस में कहा गया है, ''यदि आप नियत तिथि/समय पर उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके विरूध्द दंडनीय कार्यवाही की जायेगी।'' पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि संजय सिंह के अलावा एक निजी कंपनी के तीन निदेशकों के खिलाफ भी राजद्रोह और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। संजय सिंह द्वारा जारी किये गये इस सर्वेक्षण में कहा गया था कि योगी आदित्यनाथ सरकार एक विशेष जाति के लिये कार्य कर रही है।
इस सर्वेक्षण के बाद संजय सिंह के खिलाफ प्रदेश के विभिन्न जिलों में कम से कम 13 मामले दर्ज कराये गये थे।