Google Image | प्रतीकात्मक फोटो
भारत सरकार ने अनलॉक 5 (unlock 5.0) की गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत 15 अक्टूबर से देश भर में सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क खोल दिए जाएंगे। सिनेमा हॉल में एक बार में 50 फीसदी लोगों के बैठने की ही अनुमति होगी। इसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अलग से SOP जारी करेगा। वहीं 15 अक्टूबर से खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल भी खोले जा सकेंगे।
गृह मंत्रालय (MHA) ने बुधवार को नियंत्रण क्षेत्रों के बाहर के क्षेत्रों में अधिक गतिविधियों के 'फिर से खोलने' के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है और यह 31 अक्टूबर तक नियंत्रण क्षेत्र में लागू रहेगा। दिशानिर्देशों के अनुसार, सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्सों में बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत तक खोलने की अनुमति होगी और राज्यों में शर्तों के साथ 100 से अधिक लोगों को इकट्ठा करने की अनुमति दी जा सकती है।
गृह मंत्रालय ने कंटेनमेन्ट ज़ोन के बाहर के क्षेत्रों में अधिक गतिविधियों को खोलने के लिए आज नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में, जो 1 अक्टूबर, 2020 से लागू होंगे, गतिविधियों को फिर से खोलने की प्रक्रिया है। एक प्रेस बयान में बुधवार को कहा गया है कि आज जारी किए गए नए दिशानिर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों से मिले व्यापक परामर्शों पर आधारित हैं।
प्रदर्शनी, खेल गतिविधियां और थियेटर चलाए जाएंगे
गाइडलाइंस में क्या कहा गया है, "15 अक्टूबर 2020 से कंटेनमेन्ट जोन के बाहर के क्षेत्रों में अनुमत गतिविधियाँ सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को उनकी बैठने की क्षमता का 50 प्रतिशत तक खोलने की अनुमति होगी। सूचना और प्रसारण के लिए मंत्रालय द्वारा एसओपी जारी किया जाएगा।" आगे एमएचए ने कहा कि बिजनेस टू बिजनेस (बी 2 बी) प्रदर्शनियों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। जिसके लिए वाणिज्य विभाग द्वारा एसओपी जारी किया जाएगा। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए उपयोग किए जा रहे स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति दी जाएगी। जिसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) युवा मामलों और खेल मंत्रालय (MoYA & S) द्वारा जारी की जाएगी।
सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यों को मिली इजाजत
मंत्रालय ने कहा कि मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। जिसके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा SOP जारी किया जाएगा। सामाजिक सभाओं के बारे में विवरण देते हुए MHA ने कहा, "सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यों और अन्य आयोजनों में पहले की तरह 100 व्यक्तियों के साथ अनुमति दी गई है। केवल कंटेनमेन्ट जोन के बाहर यह सारी गतिविधियां चलेंगी। अब राज्य, केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारें 15 अक्टूबर 2020 के बाद कंटेनर ज़ोन के बाहर 100 व्यक्तियों की सीमा से ज्यादा इस तरह की सभाओं को अनुमति दे सकते हैं।
बंद स्थानों में अगर 200 व्यक्तियों के बैठने की छत वाले हॉल में 100 की अनुमति होगी। लोगों को फेस मास्क पहनना होगा। सामाजिक दूरी बनाकर रखनी होगी। थर्मल स्कैनिंग और हैंड वाश या सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा। खुले स्थानों में, जमीन के आकार और स्थान को ध्यान में रखते हुए और सामाजिक दूरी के नियमों का सख्त पालन करना होगा। चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा।