उत्तर प्रदेश : डेढ़ वर्ष की मासूम बच्‍ची से दुराचार और हत्‍या करने वाले को मृत्युदंड

उत्तर प्रदेश : डेढ़ वर्ष की मासूम बच्‍ची से दुराचार और हत्‍या करने वाले को मृत्युदंड

उत्तर प्रदेश : डेढ़ वर्ष की मासूम बच्‍ची से दुराचार और हत्‍या करने वाले को मृत्युदंड

Google Image | प्रतीकात्मक तस्वीर

उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले की सत्र अदालत ने डेढ़ वर्ष की मासूम बच्‍ची के संग दुष्‍कर्म के बाद उसकी हत्‍या के आरोपी को दोषी करार दिया है। उस पर दो लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उसे मृत्‍युदंड की सजा सुनाई गई है।

जिला एवं सत्र न्‍यायालय के विशेष न्‍यायाधीश (पाक्‍सो कानून) ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। सरकारी अधिवक्ता वेदपाल सिंह व संदीप सिंह ने मीडिया को बताया कि न्‍यायाधीश विजय पाल ने दोनों पक्षों के अधिवक्‍ताओं के तर्क सुनने के बाद आरोपी को दुराचार का दोषी ठहराया। उन्होंने बताया कि अदालत ने अभियुक्त को कुल दो लाख बीस हजार रुपये के अर्थदंड के साथ मृत्‍युदंड की सजा सुनायी। अदालत ने जुर्माने की आधी रकम एक लाख 10 हजार रुपये पीड़िता के पिता को देने का आदेश दिया है।

सरकारी अधिवक्‍ता के मुताबिक दो मई, 2014 को डेढ़ वर्ष की मासूम बच्‍ची की दुष्‍कर्म के बाद गला दबाकर हत्‍या कर दी गई थी। इस सिलसिले में रायबरेली जिले के सलोन थाने में अगले दिन मुकदमा दर्ज कराया गया था। बच्‍ची के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया कि दो मई को उसके परिवार में तिलक समारोह था। कार्यक्रम में शामिल होने आए एक रिश्तेदार ने रात करीब साढ़े दस बजे डेढ़ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को गांव के बाहर एक ट्यूबेल के गड्ढे में छिपा दिया था। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद दोषी को गिरफ्तार कर लिया था।

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