यमुना प्राधिकरण की आवंटन नीति में बड़ा बदलाव, भूखंड लेकर 10 साल तक बेच नहीं सकेंगे आवंटी, जानिए वजह

यमुना प्राधिकरण की आवंटन नीति में बड़ा बदलाव, भूखंड लेकर 10 साल तक बेच नहीं सकेंगे आवंटी, जानिए वजह

यमुना प्राधिकरण की आवंटन नीति में बड़ा बदलाव, भूखंड लेकर 10 साल तक बेच नहीं सकेंगे आवंटी, जानिए वजह

Tricity Today | Dr Arunvir Singh IAS

यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने अपनी भूखंड आवंटन नीति में बड़ा बदलाव किया है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए फैसला लिया गया है। अब औद्योगिक भूखंड के आवंटी को 10 साल तक आने पास 51 प्रतिशत हिस्सेदारी रखनी होगी। यानी, वह प्लाट नहीं बेच पाएंगे। प्राधिकरण को उम्मीद है कि इस नियम के बाद ऐसे लोग आगे आएँगे, जो उद्योग लगाना चाहते हैं।

कई ऐसे लोग हैं, जो उद्योग लगाने के लिए भूखंड आवंटित करा लेते हैं, लेकिन बाद में ऊंचे दामों पर बेच देते हैं। उनका उद्देश्य प्लाट आवंटित कराकर बेचना रहता है। ऐसे में उद्योग लगाकर रोजगार देने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है। औद्योगिक इकाई नहीं लग पाती हैं। यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि अब दस साल से पहले औद्योगिक भूखंड बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे उद्योग लगाने के लिए गंभीर लोग ही आवंटन कराएंगे। आवंटी को 10 साल तक 51 प्रतिशत हिस्सेदारी रखनी जरूरी होगी।

यमुना प्राधिकरण ने शुक्रवार को औद्योगिक भूखंडों का आवंटन किया। प्राधिकरण ने खिलौना नगरी के लिए आवंटन शुरू कर दिया गया है। प्राधिकरण के अफसरों ने बताया कि खिलौना नगरी में 4 उद्यमियों को जमीन आवंटित की गई। इससे ना केवल निवेश आएगा बल्कि लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

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