Yamuna Expressway Industrial Development Authority (YEIDA) की 68वीं बोर्ड बैठक शनिवार को हुई। बैठक में 10 बड़े फैसले लिए गए हैं। आज की बोर्ड बैठक में आवंटियों के हितों के लिए कई फैसले लिए गए हैं। रजिस्ट्री कराने के लिए आवंटियों को तीन महीने का और समय दिया गया है। करीब 20 हजार आवंटी 31 दिसंबर तक बिना विलंबु शुल्क के रजिस्ट्री करा सकेंगे। 300 वर्ग मीटर तक के भूखंड के स्वामियों को अब प्राधिकरण से नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं होगी। बकायेदारों के लिए री-शेड‘यूलमेंट योजना को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। यमुना प्राधिकरण ने 2020-21 के लिए जमीन दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है।
यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक चेयरमैन आलोक टंडन की अध्यक्षता में हुई। इसमें यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ.नरेंद्र भूषण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण, नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु माहेश्वरी, एसीईओ रविंद्र सिंह, ओएसडी शैलेंद्र भाटिया मौजूद रहे। यमुना प्राधिकरण ने आवंटियों को रजिस्ट्री कराने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया था। कोरोना महामारी को देखते हुए इसे 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। अब आवंटी बिना किसी शुल्क के रजिस्ट्री करा सकेंगे। इससे करीब 20 हजार आवंटियों को फायदा मिलेगा।
री-शेडयूलमेंट योजना साल 31 मार्च 2021 तक बढ़ाई : प्राधिकरण बोर्ड ने री-शेडयूलमेंट योजना को अगले साल 31 मार्च तक बढ़ा दिया। यह योजना भी 30 सितंबर को खत्म हो रही थी। पहले इस योजना में 25 प्रतिशत पैसा जमा करके किश्त बनाई जा रही थीं। अब यह राशि 15 प्रतिशत कर दी गई है। इस योजना में प्राधिकरण द्वारा आवंटित सभी प्रकार की संपत्तियों के बकायेदार शामिल होंगे।
300 वर्ग मीटर तक के भूखंड में नक्शा नहीं पास कराना होगा : यमुना प्राधिकरण में अब 300 वर्ग मीटर के भूखंड का नक्शा पास नहीं कराना पडे़गा। आर्टिटेक्ट से पास नक्शा मान्य होगा। यमुना प्राधिकरण के बोर्ड ने कहा कि इससे आवंटियों को राहत मिलेगी। उन्हें नक्शा पास कराने के लिए आना पड़ता था। अब इससे छूट मिल गई।
एयरपोर्ट को जमीन देने वाले किसानों को भूखंड आवंटन में आरक्षण : जेवर एयरपोर्ट परियोजना के प्रभावित किसानों को औद्योगिक, वाणिज्यिक व आवासीय भूखंडों के आवंटन में आरक्षण दिया जाएगा। औद्योगिक व वाणिज्यिक योजनाओं में 10 प्रतिशत और आवासीय योजनाओं में 17.5 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इस पर यमुना प्राधिकरण के बोर्ड ने मुहर लगा दी।
आवंटन शुल्क जमा करने के लिए तीन माह का और समय दिया : यमुना प्राधिकरण बोर्ड ने उद्यमियों के लिए भी कई राहत दी हैं। औद्योगिक भूखंड आवंटन योजना के तहत सेक्टर-29, 32 एवं 33 में आवंटन हुआ है। योजना में कुल कीमत का 10 प्रतिशत आवेदन करते समय और 20 प्रतिशत पैसा आवंटन होने के बाद देना था। करीब 680 आवंटियों ने अलॉटमेंट पैसा नहीं जमा किया है। अब ये आवंटी 31 दिसंबर तक पैसा जमा कर सकेंगे। उन्हें 11.50 प्रतिशत ब्याज दर के साथ पैसा जमा करने की छूट मिली है।
सामुदायिक सुविधा केंद्र के लिए 5000 मीटर निशुल्क जमीन देंगे : यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाने के लिए निशुल्क जमीन दी जाएगी। प्राधिकरण ने अपैरल पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क व एमएसएमई पार्क के लिए यह जमीन निशुल्क देगा। हर पार्क में 5-5 हजार वर्ग मीटर जमीन दी जाएगी। इसका विकास केंद्र सरकार की योजना से होगा। केंद्र सरकार 90 प्रतिशत पैसा देती है। यह आवंटन तब होगा जब उस पार्क की 30 प्रतिशत इकाई शुरू हो जाएंगी।
अब कोई आवंटी पांच साल तक नहीं बेच पाएंगे भूखंड : प्राधिकरण ने फैसला लिया है कि आवंटन के पांच साल तक या इकाई शुरू होने तक औद्योगिक भूखंड बेचने पर रोक लगा दी है। प्राधिकरण के प्रस्ताव में इसकी समय सीमा 10 साल रखी गई थी, लेकिन बोर्ड ने 5 साल कर दिया। अगर किसी कंपनी का तीन वर्ष का टर्नओवर शून्य है तो उसका आवेदन निरस्त करने से पहले प्रमोटर्स की अन्य कंपनियों का टर्नओवर देखा जाएगा। इस भी आवंटन हो सकता है। दो-तीन लोग मिलकर कई कंपनी बनाते हैं और भूखंड के लिए आवेदन करते हैं तो सिर्फ एक ही कंपनी को भूखंड दिया जाएगा।
यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे बनेगा ट्रामा सेंटर : यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में ट्रामा सेंटर बनाया जाएगा। जनपद का यह पहला सरकारी ट्रामा सेंटर होगा। यमुना प्राधिकरण ने सेक्टर-20 में एक्सप्रेस वे के किनारे 2 हजार वर्ग मीटर जमीन दे दी। यह जमीन निशुल्क दी गई है। सरकार ने प्राधिकरण से ट्रामा सेंटर बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने के लिए कहा था। शनिवार को हुई बोर्ड बैठक में इस पर मुहर लग गई।
ये भी फैसले लिए गए
-सेक्टर-33 में कौशल विकास केंद्र के लिए 8704 वर्ग मीटर जमीन देने पर मुहर लग गई।
-सेक्टर-32 में 400 केवी सब स्टेशन के लिए 5 एकड़ जमीन देने का फैसला ले लिया गया।
-प्राधिकरण के समस्त देयों पर 31 दिसंबर तक 8.5 प्रतिशत ब्याज लिया जाएगा।
-वेयर हाउसिंग व लाजिस्टिक हब के लिए जमीन आवंटन औद्योगिक दर पर होगा। पहले यह दर औद्योगिक की डेढ़ गुना थी।
-इलेक्ट्रानिक वाहन मैनुफैक्चरिंग नीति-2019 को यमुना प्राधिकरण ने अपने यहां लागू कर दिया। इससे इलेक्ट्रानिक वाहनों के निर्माण व इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लग सकेंगे। यमुना एक्सप्रेस वे पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।
-यमुना प्राधिकरण ने लैंड पूलिंग नीत को भी अपना लिया।
-मेडिकल डिवाइस पार्क की प्रगति रिपोर्ट से बोर्ड को अवगत कराया गया।
-उप्र सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रितों की भर्ती नियमावली को अंगीकृत कर लिया गया।