Noida : गैस सिलेंडर में किसी भी प्रकार का हादसा होने पर 75 लाख रुपए तक का मुआवजा मिल सकता है। यह जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता वकील रंजन तोमर द्वारा लगाई गई आरटीआई पर भारत पेट्रोलियम के जवाब से सामने आई। जानकारी के अभाव में लोगों को इस तरीके का मुआवजा नहीं मिल पाता है। मिली जानकारी के अनुसार भारत पेट्रोलियम ने एक बीमा कंपनी के साथ करार कर रखा है। जिसमें दुर्घटना की स्थिति में शिकायत न्यायालय, उपभोक्ता फोरम सहित अन्य संवैधानिक निकायों में की जा सकती है।
सिलेंडर के उपयोग के दौरान हुए हादसे के अलावा सिलेंडर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय हुए हादसे की स्थिति में भी बीमा कंपनी पीड़ित को मुआवजा देती है। शिकायत न्यायालय मैं ना करने की स्थिति में घटना की जानकारी 90 दिनों के अंदर कंपनी को देनी होती है। शारीरिक नुकसान मृत्यु एवं संपत्ति सहित कई अन्य स्थितियों में उपभोक्ताओं को 6 लाख तक का मुआवजा दिया जाता है। इलाज के लिए 30 लाख रूपए प्रत्येक दुर्घटना के 2 लाख, वही प्रति व्यक्ति इलाज कवर के साथ संपत्ति नुकसान पर भी 2 लाख रुपए दिए जाते हैं।