आईएमएस लॉ कॉलेज में बोले अधिवक्ता - 'इस वर्ग को मिलती है मुफ्त कानूनी मदद,' मगर...

नोएडा : आईएमएस लॉ कॉलेज में बोले अधिवक्ता - 'इस वर्ग को मिलती है मुफ्त कानूनी मदद,' मगर...

आईएमएस लॉ कॉलेज में बोले अधिवक्ता - 'इस वर्ग को मिलती है मुफ्त कानूनी मदद,' मगर...

Google Image | IMS College Noida

Noida : आईएमएस लॉ कॉलेज (IMS Law College) नोएडा में आज कानूनी सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम, 1987 पर नेशनल वेबिनार का आयोजन किया गया। मंगलवार को संस्थान में आयोजित इस ऑनलाइन कार्यक्रम में बतौर वक्ता उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता रजत कपूर ने अपना ज्ञान साझा किया। कार्यक्रम के दौरान आईएमएस की डीन डॉ. मंजू गुप्ता, प्रोग्राम को-ऑर्डिनटोर प्रो. भावना अरोड़ा के साथ शिक्षक एवं छात्रों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए अधिवक्ता रजत कपूर ने कहा कि  किशोर न्यायिक अधिनियम के प्रावधान राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण पर आश्रित हैं। उन्होंने कहा कि जिसकी भी वार्षिक आय गरीबी रेखा में आती है, वह मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। लोक अदालत की चर्चा करते हुए रजत कपूर ने कहा कि यह अदालत दो तरह की होती है, जहां लोग अपने विवाद का निपटारा कर सकते है। उन्होंने बताया कि अस्थायी लोक अदालत में विवादों की सुनवाई ज्यादातर शनिवार और रविवार को होती है। लेकिन स्थायी लोक अदालत में आप सोमवार से शुक्रवार तक किसी भी समय अपने विवादों को प्रस्तुत कर सकते हैं।

आईएमएस की डीन डॉ. मंजू गुप्ता ने कहा कि आज के कार्यक्रम का सफल आयोजन लॉ फैकल्टी के प्रो. राजेश कुमार देव के नेतृत्व में हुआ। आज के नेशनल वेबीनार के संयोजक राजेश कुमार देव ने बताया कि संस्थान के लीगल एड क्लब ने आम लोगों में कानूनी जागरूकता एवं उनके अधिकारों को जनसामान्य तक पहुंचाने के लिए नेशनल वेबिनार का आयोजन किया।

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