आम्रपाली बिल्डर अनिल शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 2 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी

BIG BREAKING : आम्रपाली बिल्डर अनिल शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 2 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी

आम्रपाली बिल्डर अनिल शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 2 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी

Tricity Today | आम्रपाली बिल्डर अनिल शर्मा

New Delhi/Noida : सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है। आम्रपाली ग्रुप के चेयरमैन अनिल शर्मा को उच्चतम न्यायालय ने 2 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। अनिल शर्मा करीब साढ़े 3 साल बाद अपने घर दिवाली मना पाएंगे। आपको बता दें कि हजारों प्रॉपर्टी खरीदारों के साथ धोखाधड़ी, जालसाजी और पैसे को दूसरी कंपनियों में लगाने के आरोपों के चलते अनिल शर्मा जेल में बंद हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तार करवाया था। जिसके बाद गौतमबुद्ध नगर पुलिस, दिल्ली पुलिस, इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अनिल शर्मा समेत आम्रपाली समूह के निदेशकों के खिलाफ जांच कर रहे हैं।

छुट्टी के दिन चीफ जस्टिस की कोर्ट ने की सुनवाई
शनिवार को अवकाश होने के बावजूद आम्रपाली प्रोजेक्ट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। शनिवार को छुट्टी के दिन स्पेशल हियरिंग की गई है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित पिछले 4 चार साल से आम्रपाली के फ्लैट खरीदारों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे हैं। अब 8 नवंबर को जस्टिस यूयू ललित सेवानिवृत्त हो जाएंगे। वह रिटायर होने से पहले इस मामले की सुनवाई पूरी करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के दखल से करीब 38 हजार फ्लैट खरीदारों राहत मिली। अब तक करीब 12 हजार फ्लैट खरीदारों को नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली समूह की अलग-अलग आवासीय परियोजनाओं में उनके घर दिए जा चुके हैं। इस महीने के अंत तक कुछ और लोगों को घर मिल जाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा कर रहा है।

सीजेआई कोर्ट ने 2 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी
शनिवार की सुबह मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने आम्रपाली के प्रमोटर अनिल शर्मा की जमानत पर सुनवाई की है। अनिल शर्मा के वकील रंजीत कुमार ने कहा कि साढ़े तीन साल से अनिल शर्मा हिरासत में हैं। अभी तक उनके खिलाफ जांच पूरी नहीं हुई है। वह 24 मामलों में अभी तक हिरासत में हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज किए गए केस में अभी ट्रायल चल रहा है। अनिल शर्मा के वकील ने अदालत को बताया कि उनका पासपोर्ट गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन के पास है। अनिल शर्मा शुरू से जांच में सहयोग कर रहे हैं। उनके कहीं भाग जाने या गायब होने का जोखिम नहीं है। लिहाजा, अनिल शर्मा को जमानत दी जानी चाहिए। इन तर्कों को सुनने के बाद चीफ जस्टिस कोर्ट ने अनिल शर्मा को 2 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है। कुल मिलाकर आज देर शाम तक अनिल शर्मा रिहा हो सकते हैं।

28 फरवरी 2019 को हुआ था गिरफ्तार
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आम्रपाली के चेयरमैन अनिल शर्मा को बीते 28 फरवरी 2019 को गिरफ्तार किया गया था। अनिल शर्मा के साथ उनके दो साथियों को गिरफ्तार किया गया था। यह कार्रवाई हजारों करोड रुपए के फर्जीवाड़े के मामले में की गई। अनिल शर्मा और उनके साथियों के खिलाफ 38 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं।

अगस्त से लगातार बढ़ाई जा रही है अंतरिम जमानत
आपको बता दें कि आम्रपाली के सीएमडी अनिल शर्मा की अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ाई है। अदालत को बताया गया है कि शर्मा की आंख का ऑपरेशन होना है। इस पर अदालत ने कहा कि ऑपरेशन के बाद 5 दिनों में अपनी स्थिति की जानकारी दें। फिर आगे कोई आदेश दिया जाएगा। अक्टूबर 2018 में हिरासत में लिए गए शर्मा को इस साल अगस्त में स्वास्थ्य आधार पर ज़मानत मिली थी। तब से लगातार उनकी अंतरिम जमानत बढ़ाई जा रही है।

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