95 ग्रुप हाउसिंग सोसायटी को अथॉरिटी ने भेजा नोटिस, उद्योमियों में बेचैनी

नोएडा में जनरेटर पर लगी रोक : 95 ग्रुप हाउसिंग सोसायटी को अथॉरिटी ने भेजा नोटिस, उद्योमियों में बेचैनी

95 ग्रुप हाउसिंग सोसायटी को अथॉरिटी ने भेजा नोटिस, उद्योमियों में बेचैनी

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Noida News : नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में एक अक्टूबर से डीजल जनरेटर पर रोक लगा दी जाएगी। सिर्फ उन्हीं जनरेटरों को चलाने की अनुमति दी जाएगी जो बायो या पीएनजी फ्यूल से चलते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर ग्रुप हाउसिंग सोसायटी और औद्योगिक सेक्टर में पड़ने वाला है। यह निर्णय हर साल की तरह इस बार भी बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए लिया गया है। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने जिले में ग्रैप सिस्टम लागू करने जा रही है। इसको चार चरणों में लागू किया जाएगा और पाबंदियां लगाई जाएंगी।

क्या है नियम
ग्रैप के तहत हाइराइज सोसाइटी, मॉल, अस्पतालों और इंडस्ट्री में ऐसे जनरेटर को ही चलाने की इजाजत होगी, जो पीएनजी या बायो फ्यूल पर चलते हों। नोएडा प्राधिकरण ने 95 हाइराइज सोसाइटी को नोटिस जारी किया है। इसके तहत 30 सितंबर तक सभी सोसाइटी को 800 केवी के डीजल जनरेटर डूएल फॉर्म (70 प्रतिशत गैस और 30 प्रतिशत डीजल) में कंवर्ट कराना होगा। जिन्होंने नोटिस का पालन नहीं किया, उनके खिलाफ कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट और एनजीटी के नियमों का उल्लंघन के तहत कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर जनरेटर को जब्त भी किया जा सकता है।

हाउसिंग सोसाइटीज और उद्यमियों में निराश
इस स्थिति में यदि डीजल जनरेटर बंद हो जाएंगे तो उद्यम प्रभावित होगा। इसका सीधा असर एमएसएमई सेक्टर पर पड़ेगा। छोटे उद्योगों में 50-100 श्रमिक काम करते हैं। यदि इकाइयां बंद होती हैं तो इसका असर कर्मचारियों पर भी पड़ेगा। नए नियम के बाद उद्यमियों के साथ-साथ ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज में परेशानी और निराशा छाई हुई है, क्योंकि उन्‍होंने अब तक अपना जेनसेट पीएनजी फ्यूल में कंवर्ट नहीं कराया है। जेनसेट पीएनजी फ्यूल में कंवर्ट करने के लिए अधिक पैसे लग रहे हैं। इसलिए कई जगहों पर बिजली जाने के बाद जनरेटर बंद रहेंगे। इसका असर यह होगा कि एक घंटे बिजली नहीं रहने पर उद्यमियों को करोड़ों का नुकसान होगा। सोसाइटीवासियों को बिजली न रहने पर परेशानी झेलनी पड़ेगी।

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