सेंटर्स में सप्लीमेंट्स बेचने पर रोक, लेनी होगी NOC, युवक की मौत के बाद आया फैसला

नोएडा में जिम वाले पढ़े : सेंटर्स में सप्लीमेंट्स बेचने पर रोक, लेनी होगी NOC, युवक की मौत के बाद आया फैसला

सेंटर्स में सप्लीमेंट्स बेचने पर रोक, लेनी होगी NOC, युवक की मौत के बाद आया फैसला

Google Image | प्रतीकात्मक फोटो

Noida News : इन दिनों युवाओं में मॉडल जैसी बॉडी बनाने के लिए जिम कल्चर तेजी से बढ़ी है। तेजी से मसल्स का साइज बढ़ाने के लिए युवा कई तरह के सप्लीमेंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि कई बार बिना सलाह के सप्लीमेंट्स लेने से कई तरह की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। कई सप्लीमेंट्स में स्टेरॉयड होते हैं ऐसे पदार्थ होते हैं, जिन्हें प्रतिबंधित सूची में रखा गया है। इसके बावजूद चोरी-छिपे इनका प्रयोग होता है। पिछले दिनों युवक की मौत के बाद इसे लेकर काफी सख्ती हुई। 

क्यों करना पड़ा ऐसा फैसला
नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 500 से अधिक जिम सेंटर संचालित हो रहे हैं। जिम चलाने के लिए संचालकों को खेल विभाग से एनओसी लेनी होती है। नोएडा में जिम में वर्कआउट करने के दौरान मसल्स का साइज बढ़ाने के लिए युवक ने इंजेक्शन का इस्तेमाल किया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए खेल विभाग ने सप्लीमेंट्स के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाई है। 

दुष्प्रभाव भी कम नहीं
गलत और अधिक मात्रा में लेने से कई लोगों पर इसके दुष्प्रभाव भी देखने को मिले हैं। ऐसी स्थिति से बचाने के लिए खेल विभाग ने अब जिम सेंटर में किसी भी तरह के सप्लीमेंट्स लेने की सलाह देने पर रोक लगाई है। ऐसा करने कर खेल विभाग संचालकों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर एनओसी रद्द कर दी जाएगी। सप्लीमेंट्स बेचने के लिए जिम संचालकों को खाद्य सुरक्षा विभाग से एनओसी लेनी होगी।

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