पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह की मुश्किल बढ़ी, हाईकोर्ट से बड़ा झटका

नोएडा से बड़ी खबर : पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह की मुश्किल बढ़ी, हाईकोर्ट से बड़ा झटका

पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह की मुश्किल बढ़ी, हाईकोर्ट से बड़ा झटका

Google Photo | यादव सिंह

Prayagraj|Noida News : नोएडा के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सीबीआई स्पेशल कोर्ट गाजियाबाद के 21 दिसंबर 2013 के आदेश पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। इस मामले में कोर्ट ने साफ कहा है कि धारा 88 के तहत दायर पूरक चार्जशीट में यादव सिंह को जमानत देने के लिए बांड स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

याचिका का विरोध
हाईकोर्ट ने कहा कि यादव सिंह सीआरपीसी की धारा 88 का लाभ पाने के हकदार नहीं हैं। उन्हें नियमित जमानत अर्जी दायर करनी होगी। अगर वे जमानत अर्जी देते हैं तो विशेष अदालत नियमानुसार फैसला करेगी। जस्टिस संजय कुमार सिंह की एकल पीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। सीबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश और संजय कुमार यादव ने यादव सिंह की याचिका का विरोध किया था। कोर्ट ने कहा कि पूरक चार्जशीट अलग करार बांड से संबंधित है। कुल 1280 करार बांड पर 954.38 करोड़ रुपये का ठेका दिया गया था।

जमानत देने से इनकार
इस मामले में सीबीआई ने तीन चार्जशीट दायर की थीं और बाद में अलग करार बांड पर पूरक चार्जशीट दायर की गई। कोर्ट का कहना है कि पहले की चार्जशीट में जमानत मिलने के आधार पर इस पूरक चार्जशीट में जमानत बांड स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने यादव सिंह को अग्रिम जमानत देने से भी इनकार कर दिया है। अब यादव सिंह धारा 88 के तहत तीन चार्जशीटों में मिली जमानत के आधार पर इस पूरक चार्जशीट में भी जमानत बांड स्वीकार करने की मांग नहीं कर सकते हैं। उन्हें नियमित जमानत अर्जी देनी होगी। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि सीबीआई स्पेशल कोर्ट के आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं है।

यादव सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज
बता दें कि 13 जनवरी को गौतमबुद्ध नगर के थाना सेक्टर-39 में धोखाधड़ी, गबन और भ्रष्टाचार के आरोप में यादव सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी, जिसे जिला अदालत ने स्वीकार कर लिया था। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने जनहित याचिका पर इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। सीबीआई ने इस मामले में विभिन्न आरोपों में तीन चार्जशीट दायर की हैं, जिनमें आय से अधिक संपत्ति का मामला भी शामिल है। यादव सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी, इसके बाद सीबीआई ने अलग बांड पर पूरक चार्जशीट दायर की थी।

Copyright © 2023 - 2024 Tricity. All Rights Reserved.