Google Photo | यादव सिंह
Prayagraj|Noida News : नोएडा के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सीबीआई स्पेशल कोर्ट गाजियाबाद के 21 दिसंबर 2013 के आदेश पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। इस मामले में कोर्ट ने साफ कहा है कि धारा 88 के तहत दायर पूरक चार्जशीट में यादव सिंह को जमानत देने के लिए बांड स्वीकार नहीं किया जा सकता है।