नोएडा डिपो से रात 9 बजे के बाद नहीं चलेंगी बसें, कोहरे के वजह से गाइडलाइन जारी, जानिए नियम

यात्रीगण ध्यान दें ! नोएडा डिपो से रात 9 बजे के बाद नहीं चलेंगी बसें, कोहरे के वजह से गाइडलाइन जारी, जानिए नियम

नोएडा डिपो से रात 9 बजे के बाद नहीं चलेंगी बसें, कोहरे के वजह से गाइडलाइन जारी, जानिए नियम

Google Image | प्रतीकात्मक फोटो

Noida : एनसीआर में लगातार ठंड बढ़ने के साथ-साथ घना कोहरा भी छाने लगा है। कोहरे के कारण पिछले 48 घंटे में कई बड़े हादसे हुए हैं। जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। ऐसे में लोगों की सुरक्षा को देखते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के मुताबिक, यूपी रोडवेज बसें रात 11 बजे के बाद सड़कों पर नहीं दौड़ेगी, जो सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। इस नियम को नोएडा डिपो ने लागू कर दिया है। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने कोहरा और ठंड को लेकर अगले 48 घंटों तक अलर्ट जारी कर दिया है।

नौ बजे से सुबह सात बजे तक
नोएडा डिपो के एआरएम एनपी सिंह ने बताया कि सड़क दुर्घटना में यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) ने रात नौ बजे से सुबह सात बजे तक सड़क पर रोड़वेज बसें ना चलाने का फैसला लिया है। इस निर्धारित समय में नोएडा डिपो परिसर से एक भी बस सड़क पर अग्रिम आदेश तक नहीं निकलेगी। डिपो से आखिरी बस रात 9 बजे खुलेगी। जिसे अपना सफर रात 11 बजे तक पूरा करना होगा। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है। वहीं, एडवांस बुकिंग भी कैंसल की जा रही है। इसका पैसा सवारी के खाते में पहुंच जाएगा।

यमुना एक्सप्रेस-वे पर घटी रफ्तार
सर्दियों में धुंध और कोहरे के मद्देनजर यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (Yamuna Authority) ने ग्रेटर नोएडा और आगरा के बीच 165 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेसवे (Yamuna Expressway) पर वाहनों की रफ्तार घटा दी है। अब 15 दिसंबर यानी बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात 12:00 बजे से 15 फरवरी 2023 तक हल्के वाहनों की अधिकतम रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटा लागू कर दी गई है। भारी वाहन केवल 60 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार से चल पाएंगे। इस गति सीमा का उल्लंघन करने पर वाहनों के मालिकों को ऑनलाइन चालान मिलेंगे।

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