Noida : शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत बच्चों को प्रवेश नही देने वाले 59 स्कूलों की सूची डीआईओएस को सौंपी गई है। ये स्कूल गरीब वर्ग के बच्चों को दाखिला देने में आनाकानी कर रहे हैं। इन स्कूलों पर गाज गिरनी लगभग तय है।
तीसरी प्रवेश की अंतिम तिथि
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ऐश्वर्या लक्ष्मी ने बताया कि आरटीई अधिनियम के तहत गुरुवार को तीसरी प्रवेश की अंतिम तिथि थी। विभाग द्वारा 2022-23 सत्र में प्रवेश के लिए तीन चरण में लाटरी निकाली गई थी। जिले में तीनों लाटरी में कुल 5,572 बच्चों को विभिन्न स्कूलों में सीट आवंटित हुई थी। पहली लाटरी में 3,399, दूसरी लाटरी में 1,650 और तीसरी लाटरी में 523 सीट थी, लेकिन अंतिम तिथि बीत जाने के बाद 1300 से अधिक बच्चों को प्रवेश नहीं मिल पाया है।
जिला प्रशासन को फाइल भेजी ...
उन्होंने बताया कि गौतमबुद्ध नगर जिले में 59 स्कूलों द्वारा शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत बच्चों को प्रवेश नहीं देने के मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) को इन स्कूलों की सूची भेजी गई है। आरटीई अधिनियम के तहत तीसरी प्रवेश के लिए अंतिम तिथि 30 जून थी। कार्रवाई के लिए जल्द जिला प्रशासन को फाइल भेजी जाएगी।