Noida News : नोएडा और एनसीआर में सैकड़ों लोगों से करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले यूनिटेक के पूर्व प्रमोटर्स संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को फिर बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने दोनों की डिफॉल्ट जमानत याचिका को खारिज कर दिया। संजय चंद्रा और अजय चंद्रा के वकील ने कोर्ट में डिफॉल्ट जमानत याचिका दाखिल की थी।
कोर्ट ने क्या कहा?
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरज मोर ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी धारा 167 (2) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत डिफॉल्ट जमानत के वैधानिक अधिकार के हकदार नहीं हैं। अदालत ने यह भी कहा कि यदि जांच निर्धारित अवधि के भीतर समाप्त नहीं होती है, तो व्यक्ति के पास डिफाल्ट जमानत पर रिहा होने का एक अनिश्चित वैधानिक अधिकार है।
इन धाराओं में दर्ज हुआ था मुकदमा
आपको बता दें कि इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने वर्ष 2018 में धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, लोक सेवकों को प्रभावित करके अनुचित लाभ उठाना और लोक सेवकों को रिश्वत देना आदि समेत कई अपराधों के आरोप में 60 से अधिक एफआईआर दर्ज की थीं। इस मामले में बुधवार को सुनवाई हुई है।