जेवर के दर्जनों गांवों में किसानों ने पराली जलाई, प्रशासन ने लिया एक्शन, पूरी जानकारी

बड़ी खबर : जेवर के दर्जनों गांवों में किसानों ने पराली जलाई, प्रशासन ने लिया एक्शन, पूरी जानकारी

जेवर के दर्जनों गांवों में किसानों ने पराली जलाई, प्रशासन ने लिया एक्शन, पूरी जानकारी

Google Image | जेवर के दर्जनों गांवों में किसानों ने पराली जलाई

Gautam Buddh Nagar : प्रदूषण के खतरे को देखते हुए गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन पूरी तरह सख्त है। इसकी रोकथाम के लिए हर जरूरी कदम उठाए गए हैं। किसानों से पराली नहीं जलाने की अपील की गई है। हालांकि जिले में पराली जलाने की कुछ घटनाएं सामने आई हैं। जेवर के उपजिलाधिकारी रजनीकांत ने जानकारी देते हुये बताया कि कृषि विभाग के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है। तहसील जेवर में गोविन्सगढ, जेवर बांगर तथा करौली बांगर गांवों में पराली जलाने की घटना सामने आई है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली के पारित आदेशों के मुताबिक धान की पराली जलाने को प्रतिषिद्ध किया गया है। 

सूचना के आधार पर जांच कराने पर पाया गया है कि गांव गोविन्सगढ परगना व तहसील जेवर राजीव पुत्र वीरेन्द्र व शेर सिंह पुत्र मोती सिंह ने पराली जलाई। गांव जेवर बांगर परगना व तहसील जेवर स्थित भूस्वामी नेम सिंह, रेवती प्रसाद, रामस्वरूप पुत्र श्रीराम निवासी अलावलपुर तहसील जेवर, अनवर खां पुत्र खिच्चू खां निवासी ग्राम तथा ग्राम करौली बांगर परगना व तहसील जेवर स्थित भूस्वामी सूरजपाज सिंह पुत्र रौतान सिंह, दमयती पत्नी तेजपाल सिंह, जगवीर, राजकुमार, धर्मेन्द्र भाटी पुत्र तेजपाल सिंह निवासी नगला कंचन मजरा करौली बांगर, महीपाल सिंह पुत्र गिल्लू सिंह, रमेश पुत्र भजनलाल, वेदवती पत्नी भजनलाल आदि निवासीगण नगला कंचन मजरा करौली बांगर के आंशिक भाग पर फसल अवशेष-पराली जलाया है।

उन्होंने बताया कि फसल अवशेष, पराली जलाने की घटना कारित करने वाले भू-स्वामियों के विरुद्ध शासनादेश के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति आरोपित करने की कार्रवाई की जा रही है। पराली जलाने की घटना जिन ग्रामों में हुई है, उनके लेखपालों का स्पष्टीकरण मांगा गया है। शासनादेश के अनुसार पराली जलाने पर प्रथम बार में 15000 रुपये तक जुर्माना किये जाने का प्रावधान है। इस सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के स्तर से ग्राम पंचायतों में किसानों के फसल अवशेष, पराली न जलाने के लिए जागरूक करने के लिये मुनादी करायी जा रही है। बिना स्ट्रारीपर विथ बाइण्डर कम्बाइन हार्वेस्टर मशीन का प्रयोग करने वाले मशीन मालिकों के विरूद्ध कार्रवाई के लिये सहायक पुलिस आयुक्त जेवर को लिखा गया है।

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