नाबालिग बेटी से रेप के दोषी पिता को सात साल का कठोर कारावास

कलयुगी को सजा: नाबालिग बेटी से रेप के दोषी पिता को सात साल का कठोर कारावास

नाबालिग बेटी से रेप के दोषी पिता को सात साल का कठोर कारावास

Google Image | प्रतीकात्मक तस्वीर

नोएडा में पांच साल पहले नाबालिक बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को न्यायालय ने दोषी करार दिया। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश (पॉस्को एक्ट) तृतीय गौमतबुद्ध नगर निरंजन कुमार की अदालत ने दोषी पिता को सात वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर पांच हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

जिला न्यायालय के एडीजीसी जय प्रकाश ने बताया कि फरवरी 2015 में नोएडा में रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाया कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ उसके पति ने दुष्कर्म किया है। महिला ने आरोपी पति के खिलाफ नोएडा के सेक्टर 24 थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। विशेष न्यायाधीश (पास्को एक्ट) तृतीय की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। जिसमें बचाव पक्ष ने दलील दी कि घटना के दौरान पीड़िता नाबालिग नहीं थी। वह एक युवक से प्रेम करती थी। पिता के विरोध करने पर उसने झूठा मामला दर्ज कराया था।

न्यायाधीश निरंजन कुमार किर अदालत में सुबूतों और गवाही से स्पष्ट हुआ कि पीड़िता के साथ उसके पिता ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। न्यायाधीश ने दोषी पिता को सात वर्ष कारावास की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माने का आदेश दिया। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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