गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में आज रात 10 बजे से सड़कें सुनसान रहेंगी, जानें किन लोगों को कर्फ्यू से मिली है छूट

जरूरी खबर: गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में आज रात 10 बजे से सड़कें सुनसान रहेंगी, जानें किन लोगों को कर्फ्यू से मिली है छूट

गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में आज रात 10 बजे से सड़कें सुनसान रहेंगी, जानें किन लोगों को कर्फ्यू से मिली है छूट

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गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में आज रात 10:00 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू होगा। यह 17 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। दोनों जिलों में जिलाधिकारियों ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मैराथन मीटिंग के बाद यह फैसला लिया है। हालांकि दोनों जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि आवश्यक वस्तुओं और बुनियादी-मेडिकल सेवाओं को कर्फ्यू से राहत दी गई है। मेडिकल, पैरामेडिकल और नर्सिंग संस्थानों को छोड़कर सभी प्राइवेट-सरकारी शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग सेंटर पर 17 अप्रैल तक ऑफलाइन क्लास चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। 

गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद दोनों जिलों के डीएम ने गुरुवार को नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। अब 8 अप्रैल से 17 अप्रैल तक दोनों जिलों में रात के 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने आदेश जारी करते हुए कहा कि, सभी लोग नाइट कर्फ्यू का पूरा पालन करें। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी चौराहे पर रात के समय पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे। अगर किसी ने भी नियमों का उल्लंघन करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाई की जाएगी।

परीक्षाएं और प्रैक्टिकल पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक कराई जाएंगी। उन्हें नाइट कर्फ्यू से छूट दी गई है। जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि निगरानी अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग तथा जिला प्रशासन की टीमें लगातार सार्वजनिक स्थानों और ऑफिसों में गश्त करेंगी। ये टीमें कोरोना वायरस के दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित कराएंगी। बाहर निकलने वाले हर व्यक्ति के लिए मॉस्क लगाना जरूरी है। 

इसके अलावा जिला प्रशासन ने कुछ अन्य कैटेगरी की कंपनियों और कर्मचारियों को नाइट कर्फ्यू में छूट दी है – 

1- भारत सरकार और राज्य सरकार के सभी कर्मचारी और अधिकारी तथा उनके लिए काम करने वाली संस्थाएं और ऑटोनॉमस बॉडी के कर्मचारी वैध आईडी कार्ड दिखाकर जरूरत के वक्त आवागमन कर सकते हैं। 
2-जिला प्रशासन ने सभी निजी चिकित्सालयों, चिकित्सा कर्मियों, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लीनिक, फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल कंपनियों और स्वास्थ्य- चिकित्सा क्षेत्र से दूसरे जुड़े लोगों को वैध आईडी कार्ड दिखाकर काम करने की छूट दी है। 
3-गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं यथावत मिलती रहेंगी। 
4-हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे से आने जाने वाले मुसाफिर वैध टिकट दिखाकर यात्रा कर सकेंगे। 
5-आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इनके लिए किसी ई-पास अथवा अनुमति पत्र की जरूरत नहीं है।
6-व्यावसायिक और निजी कार्यों में सम्मिलित इन कंपनियों और कर्मचारियों को छूट दी जाएगी – 
  1. दुकान, खाद्य पदार्थ, किराने का सामान
  2. फल, सब्जियां, डेयरी और दूध-मांस-मछली पशु चारा 
  3. फार्मास्यूटिकल दवाएं और चिकित्सा उपकरण 
  4. बीमा, कार्यालय और एटीएम 
  5. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 
  6. दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं प्रसारण और केबल सेवाएं 
  7. आईटी सक्षम सेवाएं 
  8. खाद्य फार्मास्यूटिकल चिकित्सा उपकरणों सहित सभी आवश्यक वस्तुओं का वितरण, ई-कॉमर्स के माध्यम से भी
  9. पेट्रोल पंप, एलपीजी-सीएनजी, पेट्रोलियम और भंडारण
  10. बिजली, उत्पादन एवं वितरण संबंधी सेवाएं 
  11. निजी सुरक्षा सेवाएं
  12. कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं
  13. आवश्यक वस्तुओं की निर्माण इकाइयां 
  14. ऐसी इकाइयां या सेवाएं जिनमें निरंतर कामकाज जरूरी होता है

इन गतिविधियों में प्रयुक्त वाहन/टैक्सी/ऑटो चालकों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। हालांकि रात्रि कर्फ्यू के दौरान इन्हें परिवहन का संचालन करने की अनुमति दी जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति या संस्थान नाइट कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा, तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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