गौतमबुद्ध नगर जनपद दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन ने हाई कोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 जुलाई को मेरठ में हुई बैठक में लिए गए फैसलों पर अपना विरोध जताया है। इस संबंध में आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों और तहसील बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ताओं ने न्यायालयों में न्यायिक कार्य नहीं किया। धरना-प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। गौतमबुद्ध नगर के अधिवक्ताओं ने इस संबंध में आज एक महत्वपूर्ण बैठक की। इसके बाद जिला न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपा।
बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष मनोज भाटी (बोड़ाकी) ने की। संचालन सचिव ऋषि टाईगर एडवोकेट ने किया। इसमें तय किया गया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा भारतीय विधिक परिषद नियमावली में किए गए प्रस्तावित संशोधन पूर्णतया नियम विरुद्ध और अधिवक्ताओं के प्रति दुर्भावना से ग्रसित हैं। उक्त संशोधन की हाई कोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश घोर निंदा करती है। किए गए संशोधन के विरुद्ध पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जनपद व तहसील बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ता बुधवार, 14 जुलाई को न्यायालय में पूरे दिन न्यायिक कार्य नहीं कया।
धरना-प्रदर्शन कर अपना विरोध प्रकट किया और बार एसोसिएशन के माध्यम से बार काउंसिल ऑफ इंडिया तथा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को ज्ञापन दिया। अधिवक्ताओं का कहना है कि अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने असंवैधानिक संशोधन को अविलंब वापस नहीं लिया, तो पश्चिमी यूपी के सभी जनपद के अधिवक्ता संशोधन को वापस कराए जाने के लिए संघर्ष करेंगे।